एनजीटी के आदेश पर भारी 45 हजार वाहन

बुलंदशहर जेएनएन। आयु पूरी करने के बाद भी जिले में करीब 45 हजार वाहन फर्राटा भर रह

By JagranEdited By: Publish:Wed, 13 Oct 2021 11:29 PM (IST) Updated:Wed, 13 Oct 2021 11:29 PM (IST)
एनजीटी के आदेश पर भारी 45 हजार वाहन
एनजीटी के आदेश पर भारी 45 हजार वाहन

बुलंदशहर, जेएनएन।

आयु पूरी करने के बाद भी जिले में करीब 45 हजार वाहन फर्राटा भर रहे हैं। एनजीटी के आदेशों को धता बताकर संचालित हो रहे इन वाहनों का पंजीयन निरस्त करने के लिए परिवहन विभाग ने कमर कस ली है। दो माह में एनओसी या स्क्रैप नहीं कराने पर पंजीयन निरस्त की चेतावनी दी गई है।

एनसीआर में एनजीटी के आदेशानुसार दस साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों का संचालन प्रतिबंधित हैं। बुलंदशहर जिला भी एनसीआर में शामिल है। फिर भी आयु पूरी कर चुके 45606 वाहन जिले में चल रहे हैं। इनमें हल्के-भारी, माल, स्कूली वाहन समेत अन्य वाहन शामिल हैं। शिकंजा कसने से पहले परिवहन विभाग इन वाहन स्वामियों को चेता रहा है। एनसीआर से बाहर संचालन पर नहीं रोक

हालांकि एनसीआर से बाहर इन वाहनों के संचालन पर एनजीटी की रोक नहीं है। ये वाहन एनसीआर से बाहर संचालित तो किए जा सकते हैं लेकिन ये सही हालत में होने चाहिए। वाहन स्वामी के आवेदन पर विभाग एनसीआर की सीमा से बाहर करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करेगा। यह जानकारी देकर दस साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन स्वामियों को अफसर जागरूक भी कर रहे हैं। इन सीरीज के वाहनों की हो चुकी आयु सीमा समाप्त

सीरीज वाहन संख्या

यूपी 13 जी - 9148

यूपी 13 एच - 9341

यूपी 13 जे - 8994

यूपी 13 के - 9147

यूपी 13 एल - 8926

--------------- एनजीटी के आदेशानुसार एनसीआर क्षेत्र में आयु पूरी करने वाले डीजल ओर पेट्रोल वाहनों का संचालन प्रतिबंधित है। करीब 45606 ऐसे वाहन स्वामियों को दो माह के भीतर इन वाहनों को जिले से हटाने या स्क्रैप कराने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद भी नहीं चेते तो वाहनों का पंजीयन निरस्त किया जाएगा।

-मो. कय्यूम, एआरटीओ प्रशासन

chat bot
आपका साथी