लाकडाउन में आवागमन के लिए बनवाना होगा ई-पास

लाकडाउन में जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति करने वाली संस्थाओं सहित चिकित्सा सेवा प्राप्त करने वाले लोगों को आवागमन के लिए ई-पास बनवाना होगा। जिले में आने-जाने के लिए इसकी अवधि एक दिन तो जिले से बाहर यह दो दिन के लिए मान्य होगा। आवेदक को इसके लिए आनलाइन आवेदन करना होगा।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 06 May 2021 12:14 AM (IST) Updated:Thu, 06 May 2021 12:14 AM (IST)
लाकडाउन में आवागमन के लिए बनवाना होगा ई-पास
लाकडाउन में आवागमन के लिए बनवाना होगा ई-पास

जेएनएन, बुलंदशहर। लाकडाउन में जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति करने वाली संस्थाओं सहित चिकित्सा सेवा प्राप्त करने वाले लोगों को आवागमन के लिए ई-पास बनवाना होगा। जिले में आने-जाने के लिए इसकी अवधि एक दिन तो जिले से बाहर यह दो दिन के लिए मान्य होगा। आवेदक को इसके लिए आनलाइन आवेदन करना होगा। जिसमें कोविड-19 की निगेटिव रिपोर्ट सहित अन्य जरूरी औपचारिकताएं करनी होंगी। सत्यापन के बाद आवेदन को आनलाइन जारी किया जाएगा। संस्थागत ई-पास अधिकतम पांच कर्मियों को जारी किया जाएगा।

ई-पास के लिए ऐसे करना होगा आनलाइन आवेदन

आवेदन करने के लिए राहत डाट यूपी एनआइसी डाट इन वेबसाइट पर एप्लाइ फार ई-पास विकल्प चुनना होगा। मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा, जिस पर ओटीपी आएगा। ओटीपी को दर्ज करके आनलाइन फार्म खुलेगा। फार्म भरकर आवेदक का फोटो, चिकित्सक का पर्चा, आधार कार्ड, कोविड-19 की निगेटिव रिपार्ट की जेपीजी फारमेट में अधिकतम 100 केबीपी की साइज में ये अभिलेख साथ में अपलोड करने होंगे।

वाणिज्य संस्थाओं को पंजीयन प्रमाण पत्र, पैन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र भी अपलोड करने होंगे। इसके अलावा चिकित्सा सेवा लेने वालों को व्यक्ति या मरीज की फोटो, आधार कार्ड, नवीनतम चिकित्सा पर्चा लगाना होगा। फार्म सबमिट करने पर पंजीकरण नंबर मिलेगा।

मोबाइल पर मिलेगा लिक, खुलेगा ई-पास

आनलाइन आवेदन अफसरों के पास सत्यापन के लिए पहुंचेगा। यह सारी प्रक्रिया तीन घंटे में पूरी हो जाएगी। पात्र पाए जाने पर आवेदक के मोबाइल पर एप्रूवड का मैसेज प्राप्त होगा। मैसेज के साथ लिक भी आएगा। जिसे खोलने पर ई-पास मिलेगा। जिसे डाउनलोड करके प्रिट निकलवा सकते हैं। आवागमन के दौरान कोविड-19 से बचाव की गाइडलाइन का पालन करना होगा।

नहीं लगाने पडे़गे कार्यालय के चक्कर

एडीएम एफआर सहदेव कुमार मिश्र ने बताया कि लाकडाउन में जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति करने वाली संस्थाओं को आवागमन में परेशानी न उठानी पडे़, इसलिए ई-पास जारी करने की व्यवस्था को कोरोना की दूसरी लहर में फिर अपडेट किया गया है। पिछले साल के अनुभवों से सीख लेकर ई-पास जारी करने की व्यवस्था को और बेहतर बनाया गया है, ताकि आवेदक कार्यालय चक्कर न लगाए और आवेदन को तीन घंटे बाद ही आनलाइन ई-पास मिल जाएं।

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