एंबुलेंस और अंतिम शव यात्रा वाहनों की दर निर्धारित

जिला प्रशासन ने एंबुलेंस और अंतिम शव यात्रा वाहनों का किराया दर निर्धारित कर दी हैं। निर्धारित दर से अधिक किराया वसूलने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोरोना आपदा में एंबुलेंस संचालकों पर लखनऊ प्रशासन द्वारा शिकंजा कसने के बाद जिले में भी दर निर्धारित कर दी गई है। कोई भी एंबुलेंस व अंतिम शव यात्रा वाहन संचालक निर्धारित दर से अधिक धनराशि नहीं वसूल पाएंगे। मरीज को कोविड हास्पिटल छोड़ने के बाद वापसी का किराया भी नहीं दिया जाएगा। एंबुलेंस या अंतिम शव यात्रा वाहन को प्रतिक्षा में रखने पर दो सौ रुपये प्रतिघंटा के हिसाब से भुगतान करना होगा।

By JagranEdited By: Publish:Sun, 09 May 2021 11:03 PM (IST) Updated:Sun, 09 May 2021 11:03 PM (IST)
एंबुलेंस और अंतिम शव यात्रा वाहनों की दर निर्धारित
एंबुलेंस और अंतिम शव यात्रा वाहनों की दर निर्धारित

बुलंदशहर, जेएनएन। जिला प्रशासन ने एंबुलेंस और अंतिम शव यात्रा वाहनों का किराया दर निर्धारित कर दी हैं। निर्धारित दर से अधिक किराया वसूलने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोरोना आपदा में एंबुलेंस संचालकों पर लखनऊ प्रशासन द्वारा शिकंजा कसने के बाद जिले में भी दर निर्धारित कर दी गई है। कोई भी एंबुलेंस व अंतिम शव यात्रा वाहन संचालक निर्धारित दर से अधिक धनराशि नहीं वसूल पाएंगे। मरीज को कोविड हास्पिटल छोड़ने के बाद वापसी का किराया भी नहीं दिया जाएगा। एंबुलेंस या अंतिम शव यात्रा वाहन को प्रतिक्षा में रखने पर दो सौ रुपये प्रतिघंटा के हिसाब से भुगतान करना होगा।

निर्धारित दरों पर एक नजर

दस किलोमीटर तक आक्सीजन रहित एंबुलेंस का किराया एक हजार रुपये निर्धारित किया गया है। दस किलोमीटर के अतिरिक्त 100 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से किराया देना होगा। दस किलोमीटर तक आक्सीजन युक्त एंबुलेंस का किराया 1500 रुपये तथा दस किलोमीटर के अतिरिक्त 100 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से किराया देना होगा। दस किलोमीटर तक वेंटीलेटर सर्पोटेड एंबुलेंस का किराया 2500 रुपये तथा दस किलोमीटर के अतिरिक्त 200 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से किराया देना होगा। दस किलोमीटर तक बिना एसी अंतिम शव यात्रा वाहन का किराया 800 रुपये तथा दस किलोमीटर के अतिरिक्त 50 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से किराया देना होगा। दस किलोमीटर तक एसी अंतिम शव यात्रा वाहन का किराया 1200 रुपये तथा दस किलोमीटर के अतिरिक्त 60 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से किराया देना होगा।

नोडल अधिकारी नामित

एंबुलेंस और अंतिम शव यात्रा वाहनों पर नजर रखने के लिए एसपी सिटी सुरेंन्द्र नाथ तिवारी व एआरटीओ प्रवर्तन आनंद निर्मल को नोडल अधिकारी बनाया गया है।

यहां करें शिकायत

अधिक किराया मांगने पर आप पुलिस हेल्प लाइन नंबर 112 व कोविड कंट्रोल रूम 05732- 283338, 9045098278 पर संपर्क कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

इन्होंने कहा..

जिले में एंबुलेंस और अंतिम शव यात्रा वाहन की दर निर्धारित कर दी गई हैं। निर्धारित दर से अधिक किराया वसूलने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

- रविन्द्र कुमार, डीएम

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