आठ अभियुक्तों को उम्रकैद, जुर्माना

जेएनएन बुलंदशहर विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट यादवेंद्र सिंह ने करीब छह साल पहले कोतवाली देहात के मोहल्ला टांडा में हुए दोहरे हत्याकांड में आठ अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

By JagranEdited By: Publish:Fri, 27 Aug 2021 11:15 PM (IST) Updated:Fri, 27 Aug 2021 11:15 PM (IST)
आठ अभियुक्तों को उम्रकैद, जुर्माना
आठ अभियुक्तों को उम्रकैद, जुर्माना

जेएनएन, बुलंदशहर :

विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट यादवेंद्र सिंह ने करीब छह साल पहले कोतवाली देहात के मोहल्ला टांडा में हुए दोहरे हत्याकांड में आठ अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने सभी अभियुक्तों पर 1.27, 1.27 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। दो महिला आरोपितों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया है।

शुक्रवार को विशेष अभियोजन अधिकारी विपुल राघव एवं वादी पक्ष के अधिवक्ता विवेक उपाध्याय ने बताया कि 11 जनवरी 2016 को कोतवाली देहात की नई मंडी क्षेत्र के मोहल्ला टांडा में प्रेमदास के दो पुत्र रिकू एवं कमल की हत्या कर दी गई थी। हत्याकांड में हनीफ पुत्र अहमद सईद, साजिद उर्फ पीपी पुत्र अकबर, नजरू पुत्र जहांगीर, सुधीर पुत्र किशोरीलाल, बॉबी पुत्र किशोरीलाल, सचिन पुत्र राजेंद्र, सरन पुत्र किशोरीलाल, अरूण उर्फ डीजल पुत्र पप्पू, शोभा पत्नी सरन एवं शशी पत्नी महेंद्र एवं गोलू को नामजद करते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर उनको जेल भेज दिया और जांच पूरी कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। अभियोजन की ओर से केस में 14 गवाह प्रस्तुत किए गए। केस की सुनवाई विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट यादवेंद्र सिंह ने की। केस के दौरान बॉबी पुत्र किशोरीलाल की मृत्यु हो गई। न्यायाधीश ने गवाहों के बयान, साक्ष्यों का अवलोकन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर आरोपी शशी एवं शोभा को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया, जबकि अन्य आठ आरोपियों को दोहरे हत्याकांड दोषी पाया। न्यायाधीश ने सभी अभियुक्तों को उम्रकैद और 1.27, 1.27 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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