बीमारियों एवं पौष्टिक आहार की दी जानकारी

बिजनौर जेएनएन। जिला ग्राम्य विकास संस्थान के तत्वावधान में एनआरएलएमएलएम के तहत आंतरिक सामुदाि

By JagranEdited By: Publish:Mon, 18 Oct 2021 11:28 PM (IST) Updated:Mon, 18 Oct 2021 11:28 PM (IST)
बीमारियों एवं पौष्टिक आहार की दी जानकारी
बीमारियों एवं पौष्टिक आहार की दी जानकारी

बिजनौर, जेएनएन। जिला ग्राम्य विकास संस्थान के तत्वावधान में एनआरएलएमएलएम के तहत आंतरिक सामुदायिक संसाधन व्यक्ति, फूड न्यूट्रीशन हेल्थ एंड वाश, स्वास्थ्य पोषण एवं महावारी स्वच्छता प्रबंधन विषय पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का सोमवार को समापन हुआ।

जिला ग्राम्य विकास संस्थान परिसर में चल रहे तीन दिवसी शिविर के आखिरी दिन शनिवार को एनआरएलएम उपायुक्त ज्ञान सिंह एवं डा. जिला प्रशिक्षण अधिकारी नरेंद्र पाल सिंह ने शिविर में शामिल महिलाओं को प्रामाण-पत्र वितरित किए। शिविर में विकास खंड नजीबाबाद में गठित समूहों की 32 महिला पदाधिकारियों ने भाग लिया। उपायुक्त ने कहा कि सभी प्रतिभागी शिविर से मिली जानकारी अपने आसपास एवं अन्य समूह की महिला पदाधिकारियों के साथ साझा करें। शिविर में जिला प्रशिक्षण अधिकारी डा. नरेंद्रपाल सिंह, अनूप सिंह, अमित नारंग ने स्वच्छता, कोविड-19, गंदगी से होंने वालीं बीमारी और महिलाओं के लिए पोष्टिक आहार के बारे जानकारी दी। डीआरपी आरती ने स्वच्छता प्रबंधन के साथ साथ पौष्टिक आहार की जानकारी दी। मास्टर ट्रेनर डीआरपी ममता बीआरपी सुनीता ने स्तनपान, पोषण, स्वास्थ्य के संबंध में विस्तार से जानकारी दी।

तीन मिलावटखोरों के खिलाफ होगा वाद दायर

संवाद सहयोगी, बिजनौर: खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा जुलाई 2021 में तीन कारोबारियों से लिए गये अरहर की दाल मे नमूने जांच में फेल पाये गये। अब तीनों कारोबारियों के खिलाफ वाद दायर किया जाएगा। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के खाद्य निरीक्षकों की टीम जुलाई 2021 में खाद्य कारोबारियों के खिलाफ अभियान चलाया था। अभियान के दौरान सबाबुद्दीन पुत्र मेहराजुद्दीन निवासी मोहल्ला साहूवान धामपुर, गब्बर सिंह पुत्र रामपाल सिंह निवासी मोहल्ला नूरपुर एवं जाकिर हुसैन पुत्र ताहिर हुसैन निवासी धामपुर चौक नूरपुर के प्रतिष्ठानों से अरहर की दाल के नमूने लिए गये थे। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि लैब में जांच के दौरान तीनों कारोबारियों के अरहर की दाल के नमूने फेल पाये गये है। अरहर की दालों में सिथेटिक कलर पाया गया । जो मानव उपयोग के लिए असुरक्षित होने के कारण दालों में मिलाने के लिए प्रतिबंधित है। उक्त तीनों कारोबारियों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के आयुक्त से स्वीकृती प्राप्त कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत वाद दायर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मिलावटखोरों को छह माह की सजा और एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

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