विवाहिता की हत्या में दस वर्ष कैद

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. मनु कालिया ने विवाहिता से हुई कहासुनी में ईंट मार कर उसकी हत्या करने के मामले में आरोपित नेपाल को दोषी पाते हुए दस वर्ष कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

By JagranEdited By: Publish:Wed, 01 Dec 2021 06:01 PM (IST) Updated:Wed, 01 Dec 2021 06:01 PM (IST)
विवाहिता की हत्या में दस वर्ष कैद
विवाहिता की हत्या में दस वर्ष कैद

संवाद सहयोगी, बिजनौर। प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. मनु कालिया ने विवाहिता से हुई कहासुनी में ईंट मार कर उसकी हत्या करने के मामले में आरोपित नेपाल को दोषी पाते हुए दस वर्ष कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

एडीजीसी अजीत पंवार के अनुसार धामपुर थाना क्षेत्र के गांव सरकथल सानी निवासी शीशराम ने पुत्री ममता की शादी घटना से 12 वर्ष पूर्व मामराज उर्फ चुनमुन पुत्र कुंदन निवासी गांव गिलाड़ा थाना नहटौर के साथ की थी। 12 अप्रैल 2012 को ममता ने परिजनों को फोन कर बताया कि उसके ससुराल के लोग परेशान कर रहे हैं। सूचना पर वादी शीशराम और दिलीप सिंह ममता के ससुराल पहंचे। वहां वह बातचीत कर रहे थे, इसी दौरान दामाद मामराज के भाई आरोपित नेपाल और एक अन्य नाबालिग भाई तथा राजकुमार मौके पर आ गए। नेपाल और राजकुमार ने ममता को नीचे गिरा दिया तथा दूसरे भाई ने ईंट से ममता के सिर पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने आरोप पत्र आरोपित नेपाल और उसके भाई के खिलाफ कोर्ट में पेश किया। एक भाई के नाबालिग होने के कारण उसकी पत्रावली को किशोर न्याय बोर्ड भेज दिया गया। इस मामले में बहस सुनने के बाद न्यायाधीश डा. मनु कालिया ने नेपाल को दोषी पाते हुए दस वर्ष कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

हत्यारोपित साजिद की जमानत निरस्त

एससी एसटी एक्ट के विशेष सत्र न्यायाधीश बलजोर सिंह ने अनुसूचित जाति के युवक की चाकू से हमला कर हत्या करने के मामले में आरोपित साजिद की जमानत निरस्त कर दी है।

विशेष लोक अभियोजन अधिकारी शलभ शर्मा के अनुसार सुधारानी ने थाना धामपुर में दर्ज कराई रिपोर्ट में लिखा की उसका 21 वर्षीय पुत्र भानू प्रताप सिंह अमरोहा में वन विभाग में नौकरी करता था। वह ड्यूटी के बाद बाइक से अपने घर आ रहा था। इसी दौरान मार्ग में गांव सरकथल माधो के पास पीछे से आए दो बाइक सवार लोगों ने भानू प्रताप के साथ गाली-गलौच की। भानू प्रताप ने गाली देने से मना किया तो दोनों आरोपितों ने चाकू से हमला कर दिया। गंभीर रुप से घायल भानू प्रताप को विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद भर्ती कराया जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस मामले में आरोपित साजिद पुत्र लियाकत निवासी स्योहारा तथा हशमत उर्फ हस्सू के नाम प्रकाश में आए। इस मामले में बहस सुनने के बाद न्यायाधीश बलजोर सिंह ने आरोपित साजिद की जमानत निरस्त कर दी है। नशे की गोली रखने में जमानत निरस्त

एडीजीसी रितेश चौहान के अनुसार कोतवाली देहात पुलिस ने 20 अप्रैल को आरोपित सरफराज उर्फ गुड्डू पुत्र शाहिद निवासी गांव करौंदा पचकू थाना कोतवाली देहात को गिरफ्तार किया। तलाशी लेने पर आरोपित के कब्जे से नशीली 225 गोली एलप्रेराजोलम तथा तमंचा बरामद किया। पुलिस ने आरोपित पर रिपोर्ट दर्ज कर उसका चालान कर दिया था। इस मामले में न्यायाधीश शगुन पंवार ने आरोपित सरफराज उर्फ गुड्डू की जमानत निरस्त कर दी है।

chat bot
आपका साथी