गैंगस्टर में सात को पांच वर्ष कैद, 70 हजार जुर्माना

पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायालय और गैंगस्टर कोर्ट के विशेष सत्र न्यायाधीश डा. विजय कुमार ने गैंग बनाकर अपराध कर समाज विरोधी क्रियाकलाप करने के मामले में आरोपित अब्दुल सत्तार पुत्र बुंदू अब्दुल सत्तार पुत्र अजीत अब्दुल सत्तार पुत्र भूरा इस्माईल पुत्र नत्थू मोहम्मद युनूस पुत्र अल्लादिया मोबीन पुत्र यासीन शकील पुत्र जमीर को दोषी पाते हुए पांच-पांच वर्ष कैद और दस-दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

By JagranEdited By: Publish:Wed, 08 Dec 2021 06:02 PM (IST) Updated:Wed, 08 Dec 2021 06:02 PM (IST)
गैंगस्टर में सात को पांच वर्ष कैद, 70 हजार जुर्माना
गैंगस्टर में सात को पांच वर्ष कैद, 70 हजार जुर्माना

बिजनौर, जागरण टीम। पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायालय और गैंगस्टर कोर्ट के विशेष सत्र न्यायाधीश डा. विजय कुमार ने गैंग बनाकर अपराध कर समाज विरोधी क्रियाकलाप करने के मामले में आरोपित अब्दुल सत्तार पुत्र बुंदू, अब्दुल सत्तार पुत्र अजीत, अब्दुल सत्तार पुत्र भूरा, इस्माईल पुत्र नत्थू, मोहम्मद युनूस पुत्र अल्लादिया, मोबीन पुत्र यासीन, शकील पुत्र जमीर को दोषी पाते हुए पांच-पांच वर्ष कैद और दस-दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

विशेष लोक अभियोजन अधिकारी सलीम अख्तर के अनुसार नांगल थाने में तैनात एसओ जयपाल सिंह ने थाने में आरोपित अब्दुल सत्तार पुत्र बुंदू, अब्दुल सत्तार पुत्र अजीत, अब्दुल सत्तार पुत्र भूरा, इस्माईल पुत्र नत्थू, मोहम्मद युनूस पुत्र अल्लादिया, मोबीन पुत्र यासीन, शकील पुत्र जमीर सहित फिरोज, मुकीम तथा शमशाद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में आरोप लगाया कि उक्त आरोपित समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त है तथा गिरोह बनाकर अपराध करते हैं। उक्त आरोपितों पर कई मुकदमों में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किए जा चुके हैं। आरोपितों के कब्जे से अवैध हथियार बरामद हुए हैं। सुनवाई के दौरान आरोपित शमशाद की मौत हो गई, जबकि आरोपित मुकीम और फिरोज से अन्य सात आरोपितों ने अपनी पत्रावली सुनवाई के लिए अलग करा ली थी। इस मामले में दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद गैंगस्टर कोर्ट के विशेष सत्र न्यायाधीश डा. विजय कुमार ने आरोपित अब्दुल सत्तार पुत्र बुंदू, अब्दुल सत्तार पुत्र अजीत, अब्दुल सत्तार पुत्र भूरा, इस्माईल पुत्र नत्थू, मोहम्मद युनूस पुत्र अल्लादिया, मोबीन पुत्र यासीन, शकील पुत्र जमीर को दोषी पाते हुए पांच-पांच वर्ष कैद और दस-दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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