पत्नी के हमलावर पति को पुलिस ने दबोचा

नूरपुर के गांव पोटा में पत्नी की गर्दन पर धारदार हथियार से हमला करने वाले आरोपित नशेड़ी पति को पुलिस ने दबोच लिया। पुलिस ने आरोपित का चालान कर दिया है।

By JagranEdited By: Publish:Mon, 26 Jul 2021 11:27 PM (IST) Updated:Mon, 26 Jul 2021 11:27 PM (IST)
पत्नी के हमलावर पति को पुलिस ने दबोचा
पत्नी के हमलावर पति को पुलिस ने दबोचा

जेएनएन, बिजनौर। नूरपुर के गांव पोटा में पत्नी की गर्दन पर धारदार हथियार से हमला करने वाले आरोपित नशेड़ी पति को पुलिस ने दबोच लिया। पुलिस ने आरोपित का चालान कर दिया है।

थाना क्षेत्र के गांव पोटा निवासी अली आजाद पुत्र मेहंदी हसन नशे का आदी है। आए दिन उसका पत्नी शबनम व परिवार के लोगों से विवाद होता रहता था। रविवार को वह नशे की हालत में घर आया और शबनम से विवाद हो गया। विवाद में उसने अपनी पत्नी को धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें उसकी गर्दन कट गई। वहीं, हाथ पर भी चोट आई। इस बीच पड़ोस के लोगों ने उसे बामुश्किल बचाया था। घायलावस्था में उसी सीएचसी ले जाया गया था, जहां से जिला अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस ने आरोपित पति के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया था। थाना प्रभारी रविद्र वर्मा ने बताया कि आरोपित अली आजा को हिरासत में लेने के बाद उसका चालान कर दिया गया है। उधर, बताया जाता कि शबनम की हालत में अब धीरे-धीरे सुधार हो रहा है।

गैर इरादतन हत्या में दो की जमानत निरस्त

बिजनौर। मामूली कहासुनी में किशोर की गैर इरादतन हत्या करने तथा दो को घायल करने के मामले में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार प्रथम ने आरोपित गुल्लू उर्फ सुहैल तथा आरिफ की जमानत निरस्त कर दी है।

डीजीसी वरुण राजपूत के अनुसार नूरपुर थाना क्षेत्र के गांव बिल्लौच निवासी अरशद का गांव निवासी परिवार के ही रजा से प्लाट में गाड़ी खड़ी करने को लेकर विवाद चल रहा था। 27 मई 2021 को आरोपित रजा, सावेज, आरिफ और गुल्लू उर्फ सुहैल ने वादी अरशद और उसके स्वजनों के साथ गाली-गलौज की। गाली देने से मना करने पर उक्त आरोपितों ने अरशद, उसके 13 वर्षीय भतीजे राशिद और भाई नजाकत को लाठी-डंडों से मारपीट कर घायल कर दिया। राशिद को गंभीर हालत में बिजनौर रैफर किया गया, जहां हालत गंभीर होने पर उसे मेरठ रैफर कर दिया। इलाज के दौरान राशिद की मौत हो गई। पुलिस ने मामले को पहले एनसीआर में दर्ज किया बाद में राशिद की मौत होने पर मामले को गैर इरादतन हत्या में तरमीम कर दिया गया। आरोपित रजा की जमानत पूर्व में ही निरस्त हो चुकी है। इस मामले में दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश दिनेश कुमार प्रथम ने आरोपित गुल्लू उर्फ सुहैल और आरिफ की जमानत निरस्त कर दी है।

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