60 हजार रुपये की ठगी में रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश

सीजेएम विमल त्रिपाठी ने इंटरनेट मीडिया से 60 हजार रुपये की ठगी करने के मामले में आरोपितों पर रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली शहर को दिए हैं।

By JagranEdited By: Publish:Sat, 18 Sep 2021 05:54 AM (IST) Updated:Sat, 18 Sep 2021 05:54 AM (IST)
60 हजार रुपये की ठगी में रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश
60 हजार रुपये की ठगी में रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश

जेएनएन, बिजनौर। सीजेएम विमल त्रिपाठी ने इंटरनेट मीडिया से 60 हजार रुपये की ठगी करने के मामले में आरोपितों पर रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली शहर को दिए हैं।

नई बस्ती बिजनौर निवासी शिवप्रकाश गर्ग पुत्र अजय कुमार ने कोर्ट में वाद दायर किया कि उसका एसबीआई में बैंक खाता है। उसने ओएलएक्स पर अपनी माता के मकान को किराए पर देने के लिए विज्ञापन दिया। उसके मोबाइल पर जीरा नामक व्यक्ति का फोन आया, जिसने स्वयं को थल सेना में कार्यरत बताते हुए अपना आधार कार्ड और पेनकार्ड और थल सेना कैंटीन का स्मार्ट कार्ड की फोटो उसके वाट्सएप पर भेजी। मकान का किराया दस हजार रुपये प्रतिमाह तय हुआ था। जैसे ही शिव प्रकाश ने मोबाइल पर कार्ड को क्यूआर कर स्केन किया तो उसके खाते से पांच रुपये कट गए और दस रुपये उसके खाते में आ गए। उसके बाद उसके बैंक खाते से दस-दस हजार और 20-20 हजार रुपये के हिसाब से कुल 60 हजार रुपये निकाल लिए गए। उसके पेटीएम से रुपये निकालने वाले का नाम पंकज चक्रधारी आया। बैंक खाते से रुपये निकलने पर उसे ठगी का पता चला। पीड़ित का आरोप है कि आरोपित ने उसके बैंक खाते से जालसाजी और धोखाधड़ी से 60 हजार रुपये निकाल लिए। इस मामले में सीजेएम विमल त्रिपाठी ने आरोपित पर रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई करने के आदेश प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली शहर को दिए हैं। हत्यारोपित सहित तीन की जमानत निरस्त

अपर जिला जज और एफटीसी द्वितीय न्यायाधीश अनिल कुमार राणा ने हत्या के मामले में एक और जानलेवा हमले में दो आरोपितों की जमानत निरस्त कर दी है।

एडीजीसी प्रमोद शर्मा के अनुसार चांदपुर थाना क्षेत्र के गांव मिर्जापुर बेला निवासी शिवचरन ने थाने में दी तहरीर में लिखा कि 26 मार्च 2021 को गांव निवासी आरोपित सुधीर कुमार, करुण कुमार, खिवेंद्र सिंह और नरेश कुमार ने रंजिशन शराब के नशे में उसके पुत्र सौरव कुमार के साथ गाली-गलौज की। विरोध करने पर आरोपितों ने उस पर जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। आरोपित सुधीर ने सौरव पर चाकू से हमला किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस दौरान बीच-बचाव करने आए अन्य लोगों को भी चोट आई। इस मामले में चारों आरोपितों पर नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। न्यायाधीश अनिल कुमार राना ने हत्यारोपित नरेश कुमार की जमानत निरस्त कर दी है। वहीं दूसरे मामले में वकार अहमद निवासी गांव सबलगढ़ मडैया थाना मंडावली के चचेरे भाई कासिम और चाची तसलीमा को आरोपित जुमैर उसके पुत्र गुलशेर और गुलफाम ने लाठी-डंडों से हमला कर घायल कर दिया। इस मामले न्यायाधीश अनिल कुमार राना ने आरोपित गुलशेर और गुलफाम की जमानत निरस्त कर दी है।

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