विवादित जमीन की जांच को पहुंचे अधिकारी
बढ़ापुर नगर पंचायत अध्यक्ष एवं ईओ द्वारा सरकारी भूमि को तीस वर्ष के लिए नियम विरुद्ध किराए पर देने का आरोप लगाते हुए सभासदों द्वारा शासन-प्रशासन से शिकायत की गई थी। मंगलवार को एडीएम बिजनौर एवं एसडीएम नगीना ने बढ़ापुर पहुंचकर विवादित स्थल का निरीक्षण किया।
जेएनएन, बिजनौर। बढ़ापुर नगर पंचायत अध्यक्ष एवं ईओ द्वारा सरकारी भूमि को तीस वर्ष के लिए नियम विरुद्ध किराए पर देने का आरोप लगाते हुए सभासदों द्वारा शासन-प्रशासन से शिकायत की गई थी। मंगलवार को एडीएम बिजनौर एवं एसडीएम नगीना ने बढ़ापुर पहुंचकर विवादित स्थल का निरीक्षण किया।
नगर पंचायत सभासद नगमा आरिफ, अनीस अहमद, राहुल प्रताप, राहुल कश्यप, डोली देवी, मोहम्मद आरिफ, एजाज अहमद, अमर सिंह, अफरोज जहां व इसरार अहमद आदि ने कस्बे के बस स्टैंड के पास स्थित आराजी को नगर पंचायत अध्यक्ष आबिद अंसारी व ईओ सेवाराम राजभर द्वारा 30 वर्ष के लिए 85 हजार रुपये सालाना के हिसाब से किराए पर देने व उसको किसी भी प्रकार का निर्माण करने व अपने स्तर से किसी को भी देने का अधिकार देने पर आपत्ति की। सभासदों ने इस किराएनामे को विधि विरुद्ध बताते हुए निरस्त कराने की मांग की थी। सभासदों की शिकायत पर एडीएम भगवान शरण पटेल व एसडीएम नगीना घनश्याम वर्मा ने मंगलवार शाम बढ़ापुर पहुंचकर विवादित स्थल का निरीक्षण किया और शिकायतकर्ता सभासदों व नगर पंचायत अध्यक्ष आबिद अंसारी का पक्ष सुना। उन्होंने संबंधित रिकार्ड तलब किए।
वाहन क्रय-विक्रय करते समय बरतें सावधानी
परिवहन विभाग के कार्यालय में मंगलवार को वाहन डीलरों की बैठक हुई। एआरटीओ शिवशंकर सिंह ने मोटर वाहन अधिनियम के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वाहनों को क्रय-विक्रय करते समय सावधानी बरतें। इस दौरान किसी वाहन में परिवर्तित साइलेंसर न लगाएं। नियमों का उल्लंघन करने पर एक साल की सजा या एक लाख तक जुर्माना भी हो सकता है। बैठक में 21 डीलरों के अलावा आरआइ सुरेंद्र सिंह समेत अन्य स्टाफ था।