अब शर्तो के साथ मिलेगी होम आइसालेट मरीजों को आक्सीजन
जनपद के तीन सरकारी और दो निजी एल-टू अस्पतालों में पर्याप्त आक्सीजन उपलब्ध है कितु होम आइसोलेट मरीजों के लिए आक्सीजन की व्यवस्था करने में तीमारदारों को दिक्कत उठानी पड़ रही है। हालांकि प्रशासन ने विभिन्न शर्तों के साथ होम आइसोलेट मरीजों को आक्सीजन मुहैय्या कराने का निर्णय लिया है।
जेएनएन, बिजनौर। जनपद के तीन सरकारी और दो निजी एल-टू अस्पतालों में पर्याप्त आक्सीजन उपलब्ध है, कितु होम आइसोलेट मरीजों के लिए आक्सीजन की व्यवस्था करने में तीमारदारों को दिक्कत उठानी पड़ रही है। हालांकि प्रशासन ने विभिन्न शर्तों के साथ होम आइसोलेट मरीजों को आक्सीजन मुहैय्या कराने का निर्णय लिया है।
जनपद में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। इन संक्रमितों के लिए जिला अस्पताल में 100 बेड, सीएचसी हल्दौर एवं नगीना में 30-30 और दो निजी अस्पतालों में 30-30 बेड की व्यवस्था है। जिला प्रशासन इन अस्पतालों में आक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था होने के दावे करता आ रहा है। इन अस्पतालों में जरूरत पड़ने पर ही मरीजों को आक्सीजन दी जा रही है। वहीं जनपद में डेढ़ हजार से अधिक संक्रमितों के परिजनों के आक्सीजन की व्यवस्था के लिए प्रशासनिक और स्वास्थ्य विभाग के अफसरों के यहां चक्कर काटने पड़ रहे हैं, इसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग के अफसर एवं औषधि निरीक्षक फोन उठाना तक मुनासिब नहीं समझते। उधर, कोई आदेश नहीं मिलने की वजह से फैक्ट्री से पीड़ित को आक्सीजन नहीं मिल पाती। हालांकि अब जिला प्रशासन ने होम आइसोलेट कोरोना संक्रमित एवं अन्य बीमारियों से पीड़ित मरीज को विभिन्न शर्तों के साथ आक्सीजन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। आक्सीजन उपलब्ध कराने की शर्ते
मरीज के लिए घर पर उपयोग के लिए संबंधित व्यक्ति को चिकित्सक का नाम, पता, मोबाइल नंबर, पर्चे पर स्पष्ट रूप से आक्सीजन दिए जाने का परामर्श अंकित होगा। वहीं पर्चे के साथ आधार कार्ड की छाया प्रति, आक्सीजन सेचुरेशन लेवल रिपोर्ट, कोरोना रिपोर्ट भी चिकित्सक के पर्चे के साथ लगानी होगी। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नोडल अधिकारी
आइसोलेट मरीजों के लिए आक्सीजन की व्यवस्था कराने को ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/एसडीएम सदर विक्रमादित्य सिंह मलिक को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। वहीं इस व्यवस्था के लिए हेल्प लाइन नंबर 01321-262295 और मोबाइल नंबर 9454416928 जारी किए गए हैं। इनका कहना है-
होम आइसोलेट संक्रमितों और अन्य बीमारी से पीड़ित ऐसे मरीज जिन्हें आक्सीजन की जरूरत है, उन्हें शर्तों के साथ संबंधित अभिलेख पूरा होने पर आक्सीजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।
-रमाकांत पांडेय, डीएम।