सौरव के हत्यारोपित खिवेंद्र और करुण की जमानत निरस्त

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार प्रथम ने पुरानी रंजिश को लेकर एक की हत्या करने के मामले में आरोपित खिवेंद्र सिंह उर्फ लक्की तथा करुण कुमार की जमानत निरस्त कर दी है। वहीं न्यायाधीश ने शराब के लिए पैसे देने से मना करने पर दादा की गैर इरादतन हत्या करने के मामले में आरोपित सौरभ उर्फ मुन्नू की जमानत निरस्त कर दी।

By JagranEdited By: Publish:Mon, 02 Aug 2021 10:47 PM (IST) Updated:Mon, 02 Aug 2021 10:47 PM (IST)
सौरव के हत्यारोपित खिवेंद्र और करुण की जमानत निरस्त
सौरव के हत्यारोपित खिवेंद्र और करुण की जमानत निरस्त

बिजनौर, जेएनएन। प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार प्रथम ने पुरानी रंजिश को लेकर एक की हत्या करने के मामले में आरोपित खिवेंद्र सिंह उर्फ लक्की तथा करुण कुमार की जमानत निरस्त कर दी है। वहीं न्यायाधीश ने शराब के लिए पैसे देने से मना करने पर दादा की गैर इरादतन हत्या करने के मामले में आरोपित सौरभ उर्फ मुन्नू की जमानत निरस्त कर दी।

एडीजीसी अजीत पंवार के अनुसार थाना चांदपुर के गांव मिर्जापुर बेला निवासी शिवचरन के पुत्र सौरव कुमार उर्फ भीम की गांव निवासी सुधीर कुमार, खिवेंद्र सिंह उर्फ लक्की, करुण कुमार और नरेश कुमार के साथ पुरानी रंजिश चली आ रही थी। 26 मार्च 2021 को उक्त आरोपित सौरव कुमार उर्फ भीम के साथ गाली-गलौज करने लगे। सौरव कुमार के परिवार के साथ गौरव कुमार, विना, सीमा आदि ने सौरव कुमार को आरोपितों से बचाने का प्रयास किया तो आरोपितों ने लाठी-डंडों से हमला कर दिया। आरोपित सुधीर कुमार ने चाकू से सौरव कुमार पर हमला कर दिया। हमले में सौरव कुमार की मौत हो गई तथा गौरव कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। इस मामले में उक्त आरोपितों पर नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इस मामले में न्यायाधीश दिनेश कुमार प्रथम ने आरोपित खिवेंद्र सिंह उर्फ लक्की तथा करुण कुमार की जमानत निरस्त कर दी है। वहीं दूसरे मामले में थाना रेहड़ के गांव सादकपुर निवासी सौरभ उर्फ मुन्नू ने 25 मई 2021 की रात अपने दादा मुरारी से शराब के लिए पैसे मांगे। मुरारी ने पैसे देने से मना कर दिया। मना करने से खफा होकर सौरभ उर्फ मुन्नू ने दादा मुरारी को धक्का दे दिया। मुरारी के सिर में गंभीर चोट आने के कारण मौके पर ही मौत हो गई। इस मामले में पिता प्यारेलाल ने अपने पुत्र सौरभ के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। न्यायाधीश दिनेश कुमार प्रथम ने आरोपित सौरभ उर्फ मुन्नू की जमानत निरस्त कर दी।

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