एनआइए अफसर हत्याकांड में दारोगा के बयान दर्ज
एनआइए अधिकारी तंजील अहमद और उनकी पत्नी की हत्या के विचाराधीन मुकदमों में गैंगस्टर कोर्ट में पंचनामा के गवाह दारोगा मनोज के बयान दर्ज किए गए। इस हत्या के मामले में मुनीर सहित पांच आरोपितों पर मुकदमा कोर्ट में विचाराधीन है।
जेएनएन, बिजनौर। एनआइए अधिकारी तंजील अहमद और उनकी पत्नी की हत्या के विचाराधीन मुकदमों में गैंगस्टर कोर्ट में पंचनामा के गवाह दारोगा मनोज के बयान दर्ज किए गए। इस हत्या के मामले में मुनीर सहित पांच आरोपितों पर मुकदमा कोर्ट में विचाराधीन है।
एडीजीसी आनंद जंघाला के अनुसार 28 अप्रैल 2016 को एनआइए अधिकारी तंजील अहमद और उनकी पत्नी की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मुनीर, रिजवान, तंजीम, जैकी और रैयान के खिलाफ मुकदमा कोर्ट में चल रहा है। गुरुवार को हत्याकांड में पंचनामा के गवाह मनोज कुमार एसआइ के बयान दर्ज किए गए। इस मामले में अब तक पांच गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। उक्त मामले में बयान दर्ज करने के बाद न्यायाधीश डा. विनय कुमार ने अगली सुनवाई की तिथि दो नवंबर नियत की है। पुलिस ने पांचों आरोपित के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज किया था। यह मुकदमा भी गैंगस्टर कोर्ट में ही विचाराधीन है, इसमें भी सुनवाई के लिए अगली तिथि दो नवंबर नियत की गई है। हत्या और गैंगस्टर का मुकदमा एक ही साथ गैंगस्टर कोर्ट में चलेगा।
--------
गोवंशी कटान में दो की जमानत निरस्त
बिजनौर: एडीजीसी प्रमोद कुमार शर्मा के अनुसार थाना धामपुर में तैनात एसआइ शिशुपाल सिंह शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 10 अक्टूबर को गश्त पर थे। पुलिस बल जैसे ही गांव सुहागपुर कब्रिस्तान की तरफ पहुंचे तभी झाड़ियों में कुछ लोग गोवंशी मांस काटकर आपस में बांट रहे थे। पुलिस ने दबिश देकर आरोपी कमल हसन, इरशाद, आरिफ और आलम को गिरफ्तार कर लिया। मौके से दो आरोपी फरार हो गए। धामपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई। इस मामले में न्यायाधीश अनिल कुमार राणा ने आरोपित कमल हसन निवासी गांव सुहागपुर थाना धामपुर तथा आरोपित आलम निवासी देहरादून की जमानत निरस्त कर दी है।