गैंगस्टर विवेक और राहुल को नौ-नौ वर्ष कैद

गैंगस्टर कोर्ट के विशेष सत्र न्यायाधीश डा. विजय कुमार ने गैंग बनाकर लूट हत्या जैसे जघन्य अपराध करने के मामले में आरोपित विवेक गुप्ता और राहुल को दोषी पाते हुए नौ-नौ वर्ष कैद और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

By JagranEdited By: Publish:Sun, 19 Sep 2021 10:49 AM (IST) Updated:Sun, 19 Sep 2021 10:49 AM (IST)
गैंगस्टर विवेक और राहुल को नौ-नौ वर्ष कैद
गैंगस्टर विवेक और राहुल को नौ-नौ वर्ष कैद

जेएनएन, बिजनौर। गैंगस्टर कोर्ट के विशेष सत्र न्यायाधीश डा. विजय कुमार ने गैंग बनाकर लूट, हत्या जैसे जघन्य अपराध करने के मामले में आरोपित विवेक गुप्ता और राहुल को दोषी पाते हुए नौ-नौ वर्ष कैद और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

एडीजीसी सलीम अख्तर के अनुसार तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक नगीना गुरदीप सिंह ग्रेवाल ने थाने में आरोपित विवेक गुप्ता निवासी नगीना और राहुल निवासी बढ़ापुर के खिलाफ दस दिसंबर 2011 को दर्ज कराई रिपोर्ट में लिखा की आरोपित विवेक गुप्ता और राहुल ने एक सक्रिय गिरोह बना रखा है। उक्त आरोपित भौतिक और आर्थिक लाभ के लिए जघन्य अपराध करते है। विवेक गुप्ता और राहुल सहित चार आरोपित चार दिसंबर 2011 को नगीना में लूट करने के लिए इरादे से एक घर में घुसे तथा लूट का विरोध करने पर महिला सहित दो की हत्या कर दी थी। लोगों ने आरोपित विवेक गुप्ता और राहुल को पकड़ कर पुलिस को सौंप दिया था। उक्त आरोपितों के गंभीर आपराधिक इतिहास को देखते हुए न्यायाधीश डा. विजय कुमार ने आरोपित विवेक गुप्ता और राहुल को दोषी पाते हुए नौ-नौ वर्ष कैद और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। गोवंश कटान में दो की जमानत निरस्त

संवाद सहयोगी, बिजनौर : अपर जिला जज और फास्ट ट्रेक कोर्ट द्वितीय के न्यायाधीश अनिल कुमार राना ने गोवंश का कटान करने के मामले में आरोपित रहीस और वसीम की जमानत निरस्त कर दी है। एडीजीसी प्रमोद शर्मा के अनुसार नजीबाबाद थाने में तैनात एसआइ आशीष कुमार 14 अगस्त 2021 को पुलिस बल के साथ गश्त पर थे। इसी दौरान गांव करमसेखेड़ी में नहर के नीचे आरोपित शकील, रहीस, रहीस सेठी, वसीम गोवंश का कटान कर रहे थे। पुलिस ने मौके से रहीस सेठी और शकील को गिरफ्तार कर लिया, जबकि आरोपित रहीस और वसीम मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मौके से 65 किलो गोवंश मांस तथा उसके कटान के उपकरण बरामद किए थे। पुलिस ने आरोपितों पर नामजद रिपोर्ट दर्ज की थी। इस मामले में न्यायाधीश अनिल कुमार राना ने आरोपित रहीस और वसीम की जमानत मामला गंभीर पाते निरस्त कर दी है।

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