किसानों और छोटे घरेलू उपभोक्ताओं को ब्याज में मिलेगी छूट
सीएम के निर्देश पर विद्युत उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए एकमुश्त समाधान योजना प्रारंभ की गई। यह योजना 21 अक्टूबर से 30 नवंबर तक लागू रहेगी। एकमुश्त समाधान योजना में किसानों छोटे घरेलू कनेक्शन वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को सरचार्ज में शत-प्रतिशत की छूट दी जाएगी। योजना में छोटे उपभोक्ताओं तथा किसानों का विशेष ध्यान रखा गया है।
जेएनएन, बिजनौर। सीएम के निर्देश पर विद्युत उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए एकमुश्त समाधान योजना प्रारंभ की गई। यह योजना 21 अक्टूबर से 30 नवंबर तक लागू रहेगी। एकमुश्त समाधान योजना में किसानों, छोटे घरेलू कनेक्शन, वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को सरचार्ज में शत-प्रतिशत की छूट दी जाएगी। योजना में छोटे उपभोक्ताओं तथा किसानों का विशेष ध्यान रखा गया है।
तमाम प्रयास के बावजूद ऊर्जा निगम में बिजली बिल के बकायेदारों की मोटी फाइल है। बकाया बिजली बिल की वसूली और किसानों की मांग पर शासन व विभाग ने एकमुश्त समाधान योजना में सरचार्ज पर शत-प्रतिशत की छूट दी गई, ताकि बकाएदार अपना बकाया जमा कर दें। ऊर्जा निगम बिजनौर के अधीक्षण अभियंता नंदलाल ने बताया कि योजना के तहत घरेलू विद्युत पंखा, वाणिज्यिक उपभोक्ता के दो किलोवाट भार तक के छोटे उपभोक्ताओं तथा निजी नलकूप वाले उपभोक्ताओं को सरचार्ज राशि पर शतप्रतिशत की छूट दी गई है। साथ ही दो किलोवाट तक के घरेलू विद्युत पंखा के छोटे उपभोक्ताओं को बकाया राशि में अधिकतम छह किश्तों में जमा करने का भी विकल्प है। दो किलोवाट से अधिक घरेलू उपभोक्ताओं और दो किलोवाट से अधिक एवं पांच किलोवाट तक के उपभोक्ताओं के बिलों में पचास प्रतिशत सरचार्ज में छूट दी जाएगी।
हल्दौर : विद्युत उपखंड अधिकारी अरविद बिद ने क्षेत्र के विद्युत उपभोक्ताओं से 21 अक्टूबर से 30 नवम्बर तक बकाया बिल जमा कराकर सरचार्ज की छूट का लाभ प्राप्त करने की अपील की है। उन्होंने उपभोक्ताओं से अपने निकटतम बिजलीघर पैजनिया, सिसौना, उल्लेढ़ा, हल्दौर एवं जनसुविधा केंद्रों पर बिल जमा करा सकते हैं।