एंबुलेंस चालक नहीं वसूल पाएंगे मनमाना किराया, दरें निर्धारित

कोरोना संक्रमितों को बेहतर इलाज को विभिन्न अस्पतालों तक आवाजाही के लिए अब एंबुलेंस चालक मनमाना किराया नहीं वसूल पाएंगे। जिला प्रशासन ने आक्सीजन रहित आक्सीजनयुक्त और वेंटीलेटर सपोर्ट एंबुलेंस का किराया तय कर दिया है।

By JagranEdited By: Publish:Sun, 09 May 2021 10:43 PM (IST) Updated:Sun, 09 May 2021 10:43 PM (IST)
एंबुलेंस चालक नहीं वसूल पाएंगे मनमाना किराया, दरें निर्धारित
एंबुलेंस चालक नहीं वसूल पाएंगे मनमाना किराया, दरें निर्धारित

बिजनौर, जेएनएन। कोरोना संक्रमितों को बेहतर इलाज को विभिन्न अस्पतालों तक आवाजाही के लिए अब एंबुलेंस चालक मनमाना किराया नहीं वसूल पाएंगे। जिला प्रशासन ने आक्सीजन रहित, आक्सीजनयुक्त और वेंटीलेटर सपोर्ट एंबुलेंस का किराया तय कर दिया है। वहीं अधिक किराया वसूले जाने की शिकायत पर जांच के बाद संबंधित एंबुलेंस चालक के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

कोरोना संक्रमण काल में आए-दिन संक्रमितों के परिजनों से एंबुलेंस का अधिक किराया वसूलने जाने की शिकायतें मिल रही थीं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एंबुलेंस चालकों द्वारा मनमाना किराया वसूलने पर लगाम लगाने के साथ-साथ किराया तय करने के आदेश बिजनौर समेत मुरादाबाद मंडल के सभी डीएम को दिए थे। डीएम रमाकांत पांडेय ने रविवार को जारी प्रेस रिलीज में कहा कि आक्सीजन रहित एंबुलेंस का दस किमी. दूरी का किराया एक हजार रुपये और इसके बाद 30 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से किराया तय किया है। इसके अलावा आक्सीजन युक्त एंबुलेंस का दस किमी तक का किराया 1500 रुपये, इसके बाद 40 रुपये प्रति किलोमीटर और वेंटीलेटर युक्त एंबुलेंस का दस किमी. तक किराया 2500 रुपये और इसके बाद 100 रुपये प्रति किलोमीटर की दर निर्धारित की है।

उन्होंने बताया कि किराया वसूली पर निगाह रखने के लिए एआरटीओ प्रशासन मनोज कुमार को नोडल अधिकारी नामित किया है। वहीं शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112, ट्रैफिक हेल्प लाइन नंबर 7839864415 और 01342-262031 जारी किए हैं। इन नंबरों पर दर्ज शिकायत की जांच कराकर संबंधित एंबुलेंस चालक के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। - - - - - - - - - - -

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