लाकडाउन पालन को पुलिस ने की सख्ती, मास्क भी बांटे

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बिजनौर ने जेल में बंदियों के अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र तैयार करने में सहायता करने के लिए तीन अधिवक्ताओं का पैनल तैयार किया है। तीनों अधिवक्ता क्रमानुसार अलग-अलग तारीखों पर जिला कारागार जाकर बंदियों की सहायता करेंगे तथा उनके अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र तैयार करेंगे।

By JagranEdited By: Publish:Sat, 08 May 2021 06:37 PM (IST) Updated:Sat, 08 May 2021 06:37 PM (IST)
लाकडाउन पालन को पुलिस ने की सख्ती, मास्क भी बांटे
लाकडाउन पालन को पुलिस ने की सख्ती, मास्क भी बांटे

बिजनौर, जेएनएन। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बिजनौर ने जेल में बंदियों के अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र तैयार करने में सहायता करने के लिए तीन अधिवक्ताओं का पैनल तैयार किया है। तीनों अधिवक्ता क्रमानुसार अलग-अलग तारीखों पर जिला कारागार जाकर बंदियों की सहायता करेंगे तथा उनके अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र तैयार करेंगे।

प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रभारी सचिव को निर्देश दिए हैं कि वह जेल में सात साल तक की सजा के मामलों में बंद बंदियों के अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र कराने में सहायता करने के लिए अधिवक्ता की तैनाती करें, ताकि वह जिला कारागार जाकर उनकी मदद कर सके। प्राधिकरण के प्रभारी सचिव ने अधिवक्ता अक्षर प्रताप, सरिता देवी और मोहम्मद शारिक को पैनल में नामित किया है। तीनों नामित अधिवक्ता अपने क्रमानुसार अलग-अलग तिथियों पर जिला कारागार जाकर सात वर्ष तक की सजा के मामलों में उनकी अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र तैयार करने में सहायता करेंगे। तीनों अधिवक्ता अलग-अलग तारीख पर जिला कारागार जाकर दस मई से दस जून तक बंदियों की अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र तैयार करने में सहायता करेंगे। प्राधिकरण के प्रभारी सचिव ने जिला कारागार के अधीक्षक को निर्देश दिए कि वह तीनों नामित अधिवक्ता को उनके कार्य में सहयोग करें।

एंबुलेंस संचालक वसूल रहे मनमाना किराया, सीएम से शिकायत

नजीबाबाद: कोरोना महामारी के चलते एंबुलेंस संचालक मनमाना किराया वसूल रहे हैं। व्यापारी नेता ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करते हुए एंबुलेंस के मनमाने किराए पर अंकुश लगाने की मांग की है।

उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के प्रदेश मंत्री शिवकुमार माहेश्वरी ने मुख्यमंत्री हैल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि एंबुलेंस संचालक शासन के निर्देशों और कोरोना महामारी के दौरा में भी शासन की गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। हालत बिगड़ने पर मरीजों को अस्पताल पहुंचाने अथवा अस्पताल में उपचाराधीन मरीज को हायर सेंटर रेफर करने में एंबुलेंस ही प्रमुख माध्यम है। मरीजों की जीवनरक्षा को दरकिनार कर एंबुलेंस संचालक मरीज के तीमारदारों से मनमाना किराया वसूल रहे हैं। उन्होंने जिला प्रशासन को निर्देश देते हुए एंबुलेंस के किराए की फिक्स सूची जारी करने, मानक से अधिक किराया वसूली पर एंबुलेंस संचालक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की।

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