लाइये कच्चा माल, मगर बाहरी मजदूरों के आवागमन में छूट नहीं

कालीन निर्यातकों और जिला प्रशासन की हुई बैठक में बुधवार को एक बार फिर शासन के निर्देशों को दोहराया गया। कच्चे माल का परिवहन करने के लिए अनुमति दे दी गई लेकिन बाहर के मजदूरों को किसी भी दशा में जिले में आने की छूट नहीं दी जाएगी।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 30 Apr 2020 07:59 PM (IST) Updated:Fri, 01 May 2020 06:00 AM (IST)
लाइये कच्चा माल, मगर बाहरी मजदूरों के आवागमन में छूट नहीं
लाइये कच्चा माल, मगर बाहरी मजदूरों के आवागमन में छूट नहीं

बैठक

- कालीन उद्यमियों की बैठक में डीएम ने फिर दोहराई शासन से मिले निर्देश

- बाहर के मजदूरों को आने नहीं मिलेगी छूट, गाइडलाइन का करना होगा पालन

जासं, ज्ञानपुर : कालीन निर्यातकों और जिला प्रशासन की बैठक में बुधवार को एक बार फिर शासन के निर्देशों को दोहराया गया। कच्चे माल का परिवहन करने के लिए अनुमति दे दी गई लेकिन बाहर के मजदूरों को किसी भी दशा में जिले में आने की छूट नहीं दी जाएगी। छूट भी दी जाएगी तो गाइडलाइन का पालन करना होगा। उद्यमियों को अपने कैंपस में ही रखने की व्यवस्था करना होगा।

लॉकडाउन में बंद पड़े कालीन उद्योग को संचालित कराने के लिए शासन की ओर से निर्देश जारी किए गए थे। कुछ दिन पहले जिला प्रशासन और कालीन उद्यमियों के बीच बैठक आयोजित की गई थी। कालीन उद्यमियों ने प्रशासन की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार उद्योग को संचालित करने को तैयार नहीं हुए थे। उनका कहना था कि इतने शर्तों का पालन करना संभव नहीं है। उद्योग को संचालित कराने के लिए बुधवार को एक बार फिर बैठक बुलाई गई। कालीन निर्यातकों ने शर्त में ढील करने की मांग की। साथ ही अब तक की हुई क्षति पूरी करने के लिए आर्थिक पैकेज दिलाने की मांग की। डीएम ने बताया कि कालीन निर्यातकों के कच्चे माल के परिवहन करने के लिए अनुमति दे दी गई है लेकिन बाहर से मजदूरों को लाने की छूट नहीं रहेगी। उद्यमियों को परिसर अथवा उससे 200 मीटर के अंदर मजदूरों को रखने की व्यवस्था करनी होगी। कालीन उद्यमियों को हर हाल में गाइडलाइन का पालन करना होगा।

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