विधायक विजय मिश्र के पौत्र की जमानत अर्जी खारिज

सामूहिक दुष्कर्म के मामले में विधायक विजय मिश्र के पौत्र विकास मिश्र ऊर्फ ज्योति की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। वाराणसी की एक गायिका ने विधायक सहित तीन के खिलाफ गोपीगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। गायिका का आरोप है कि 2014 में विधानसभा चुनाव में गायन के लिए विधायक विजय मिश्र ने उसे बुलाया था।

By JagranEdited By: Publish:Sat, 16 Jan 2021 08:37 PM (IST) Updated:Sat, 16 Jan 2021 08:37 PM (IST)
विधायक विजय मिश्र के पौत्र की जमानत अर्जी खारिज
विधायक विजय मिश्र के पौत्र की जमानत अर्जी खारिज

जागरण संवाददाता, ज्ञानपुर (भदोही) : सामूहिक दुष्कर्म के मामले में विधायक विजय मिश्र के पौत्र विकास मिश्र ऊर्फ ज्योति की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। वाराणसी की एक गायिका ने विधायक सहित तीन के खिलाफ गोपीगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था।

गायिका का आरोप है कि 2014 में विधानसभा चुनाव में गायन के लिए विधायक विजय मिश्र ने उसे बुलाया था। वह कपड़ा बदल रही थी कि उसी समय विधायक कमरे में घुस गए। उसका जबरिया शारीरिक शोषण किया। धमकी दिया कि किसी से बताओगी तो जान से मरवा देंगे। इसके बाद अपने बेटे विष्णु और विकास मिश्र को बुलाकर वाराणसी छोड़ने को कहा। सामने वाले घर में ले जाकर विष्णु मिश्र और विकास ने भी उसके साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया। वर्ष 2015 में प्रयागराज स्थित अल्लापुर आवास पर नौकरी दिलाने के लिए दस्तावेज लेकर बुलाया था। यहां पर भी विधायक ने शारीरिक यौन शोषण किया। सबूत में वाट्एप स्क्रीन शाट भी उपलब्ध कराया था। पुलिस ने तीनों आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। बता दें कि विधायक आगरा जेल में बंद हैं जबकि कारोबारी पुत्र विष्णु मिश्र फरार चल रहे हैं। विकास मिश्र की ओर से अपर सत्र न्यायाधीश रामकरन यादव की अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। अदालत ने बहस सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रखा था। अभियोजन की ओर से अधिवक्ता प्रवेश तिवारी और मनोज पांडेय ने पैरवी की।

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