लूट की घटना में मुकदमा दर्ज करने का आदेश
जासं ज्ञानपुर (भदोही) लूट और मारपीट के मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट साधना गिरी
जासं, ज्ञानपुर (भदोही) : लूट और मारपीट के मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट साधना गिरी की अदालत ने आरोपितों के खिलाफ प्रभारी निरीक्षक औराई को प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना किए जाने का आदेश दिया है। साथ ही अनुपालन आख्या शीघ्र ही न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा है। तथ्यों के मुताबिक औराई थाना क्षेत्र के हरिनरायनपुर निवासी दिनेश कुमार दुबे ने अपने अधिवक्ता सत्येंद्र प्रताप सिंह के माध्यम से आपराधिक वाद दायर कर आरोप लगाया कि 14 जनवरी 2020 को शौचालय निर्माण में हुए अनियमितता संबंधी जांच को टीम हैबतपुर में आई थी। इस दौरान आरोपित सतन दुबे, महिपाल सिंह सहित सात नामजद व दो अज्ञात लोग असलहा के बल पर नगदी सहित सामग्री छिनने लगे। मना करने पर मारपीट कर घायल कर दिया। घटना के बाबत कोतवाली सहित एसपी को दी गई। कार्रवाई न होने पर न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया। घटना की गंभीरता को देख अदालत ने सभी आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने का आदेश दिया है।