एमएलसी रामलली और कारोबारी पुत्र को नहीं मिली राहत
जागरण संवाददाता ज्ञानपुर (भदोही) बाहुबली विधायक विजय मिश्र की पत्नी एमएलसी रामलली मिश्र और
जागरण संवाददाता, ज्ञानपुर (भदोही) : बाहुबली विधायक विजय मिश्र की पत्नी एमएलसी रामलली मिश्र और कारोबारी पुत्र विष्णु मिश्र को राहत नहीं मिली है। जनपद न्यायाधीश अनिल कुमार की अदालत ने कुर्की नोटिस के खिलाफ दाखिल की गई अर्जी को खारिज कर दिया। इसके साथ ही निर्धारित तिथि पर हाजिर नहीं हुए तो कुर्की की कार्रवाई करेगी।
एमएलसी और उनके कारोबारी पुत्र की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हंसाराम शुक्ला ने वाद दाखिल कर सीजेएम कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। आरोप लगाया था कि एमएलसी एक जन प्रतिनिधि हैं। पुलिस किसी के घर दबिश नहीं दी। दोनों आरोपितों की अग्रिम जमानत कोर्ट में विचाराधीन है। ऐसे में उन्हें फरार नहीं कहा जा सकता है। कुर्की की नोटिस गैर कानूनी है। इसे निरस्त किया जाए। दोनों पक्षों का बहस सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों को परिशीलन करने के बाद अदालत ने कुर्की नोटिस के खिलाफ दाखिल निगरानी को निरस्त कर दिया। जानकारों का कहना है कि कोर्ट से निगरानी निरस्त होने के बाद यदि आरोपित कोर्ट में निर्धारित तिथि पर उपस्थित नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।