अल्पसंख्यक करें स्वरोजगार, सस्ते ब्याज पर ऋण देगी सरकार

जागरण संवाददाता ज्ञानपुर (भदोही) अल्पसंख्यक वर्ग (मुस्लिम ईसाई पारसी बौद्ध व जैन समुदाय) के

By JagranEdited By: Publish:Mon, 21 Jun 2021 07:50 PM (IST) Updated:Mon, 21 Jun 2021 07:50 PM (IST)
अल्पसंख्यक करें स्वरोजगार, सस्ते ब्याज पर ऋण देगी सरकार
अल्पसंख्यक करें स्वरोजगार, सस्ते ब्याज पर ऋण देगी सरकार

जागरण संवाददाता, ज्ञानपुर (भदोही) : अल्पसंख्यक वर्ग (मुस्लिम, ईसाई, पारसी, बौद्ध व जैन समुदाय) के बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जुड़ने के लिए शासन ने बेहतर मौका दिया है। वह स्वरोजगार करेंगे तो सरकार सस्ते ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराएगी।

वित्तीय एवं विकास निगम के तहत संचालित टर्मलोन योजनांतर्गत ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी विनोद कुमार जायसवाल ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में जिन परिवारों की वार्षिक आय 98,000 तथा शहरी क्षेत्र में 1.20 लाख या उससे कम है उन्हें छह फीसद वार्षिक ब्याज दर पर एवं गरीबी रेखा के दोगुने से अधिक लेकिन कम वार्षिक आय वाले बेरोजगारों को स्वरोजगार के लिए आठ फीसद वार्षिक ब्याज दर पर अधिकतम 1.50 लाख रुपये तक की परियोजनाओं (एग्रीकल्चर एंड एलाईड, टेक्निकल, देवस स्माल बिजनेस, आर्टिजन एवं ट्रांसपोर्ट एवं सर्विस सेक्टर) के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। कुल परियोजना लागत का पांच फीसद धनराशि लाभार्थी को अपने स्त्रोत से लगाना होगा।

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क्या है पात्रता की शर्तें

- आवेदक अल्पसंख्यक वर्ग एवं उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो। पारिवारिक वार्षिक आय का प्रमाण-पत्र केवल राजस्व विभाग के तहसीलदार स्तर के अधिकारी की ओर से जारी हो। आवेदक का आयु 18 वर्ष से कम न हो। निगम की योजनाओं में इससे पूर्व में लाभ प्राप्त कर चुके व्यक्ति पात्र नहीं होंगे। आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ अनिवार्य प्रपत्र निम्नवत है।

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कहां करें आवेदन

- निगम की ओर से निर्धारित प्रारूप के अनुसार शपथ पत्र के साथ आवेदन पत्र जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय में आठ जुलाई तक किया जा सकता है। शपथ पत्र का प्रारूप निश्शुल्क कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन के साथ निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, शैक्षिक तकनीकी योग्यता प्रमाण के साथ आधार कार्ड व पैन कार्ड की छायाप्रति लगाना अनिवार्य होगा।

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