हत्या में एक को आजीवन कारावास, अर्थदंड भी
जासंज्ञानपुर (भदोही) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ज्ञानेंद्र सिंह की अदालत ने हत्या के एक मामले
जासं,ज्ञानपुर (भदोही) : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ज्ञानेंद्र सिंह की अदालत ने हत्या के एक मामले में सोमवार को अर्थदंड एवं आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार मीरजापुर के कछवां थाना क्षेत्र के करहर निवासी वादी मुकदमा उदय चंद सरोज ने 14 जून 2017 को गोपीगंज कोतवाली में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि 13 जून 2017 को उसके गांव से सजीवन की बरात क्षेत्र के होलईपुर गांव में आई थी। जिसमें उसका पुत्र शिवचंद भी आया था। गांव के ही आरोपित शिव प्रसाद से उसकी जमीनी रंजिश को लेकर विवाद चल रहा था। इसी को लेकर वह 14 जून को बारात में आए उसके बेटे की हत्या कर दी। इसकी जानकारी उसे फोन पर मिली। मुकदमा दर्ज कर आरोपपत्र कोर्ट में भेजा गया। गवाहों को बयान और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपित के खिलाफ 50 हजार अर्थदंड व आजीवन कारावास का आदेश दिया है।