खाद्यान्न वितरण में मिली धांधली तो लगाएंगे रासुका

लॉकडाउन में खाद्यान्न वितरण में धांधली करने पर कोटेदारों पर अब रासुका लगाने और सीधे जेल भेजने की तैयारी चल रही है। एक से 12 मई तक होने वाले वितरण में 744 नोडल अधिकारियों की तैनाती की गई है।

By JagranEdited By: Publish:Wed, 29 Apr 2020 05:28 PM (IST) Updated:Wed, 29 Apr 2020 05:28 PM (IST)
खाद्यान्न वितरण में मिली धांधली तो लगाएंगे रासुका
खाद्यान्न वितरण में मिली धांधली तो लगाएंगे रासुका

राहत

744 नोडल अधिकारियों की लगाई गई ड्यूटी, डीएम ने दुकानदारों को जारी की चेतावनी

- एक से 12 मई तक होगा वितरण, मनरेगा और श्रमिकों को मिलेगा लाभ

- भ्रमणशील रहेंगे पर्यवेक्षणीय अधिकारी, शारीरिक दूरी बनाए रखने पर जोर

जासं, ज्ञानपुर : लॉकडाउन में खाद्यान्न वितरण में धांधली करने पर कोटेदारों पर अब रासुका लगाने और जेल भेजने की तैयारी चल रही है। एक से 12 मई तक होने वाले वितरण में 744 नोडल अधिकारियों की तैनाती की गई है। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर संबंधित नोडल अधिकारियों की भी जिम्मेदारी तय की जाएगी। न्याय पंचायत स्तर पर तैनात पर्यवेक्षणीय अधिकारी लगातार भ्रमण करते रहेंगे। दुकानों पर अधिक भीड़ इकट्ठा न हो इसलिए टोकन की भी व्यवस्था किया गया है। शारीरिक दूरी बनाए रखने के लिए दुकानों पर घेरा बनाने का निर्देश दिया गया है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत संचालित सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानदारों पर शिकंजा कस दिया है। लॉकडाउन में कामकाज ठप हो जाने से दिहाड़ी मजदूरों की स्थिति बिगड़ चुकी है। ऐसे गरीबों को तीन माह तक मुफ्त में राशन देने की व्यवस्था है। पहले माह में व्यापक स्तर पर धांधली मिलने पर जिले भर की 12 दुकानदारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जा चुकी है। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज तो हो जाता है लेकिन दुकानदार बच निकलते हैं। जिला पूर्ति अधिकारी अमित तिवारी ने बताया कि एक से 12 मई तक राशन का वितरण किया जाएगा। अंत्योदय कार्डधारकों के अलावा सक्रिय मनरेगा और श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिकों को मुफ्त राशन दिया जाएगा। दुकानों पर श्रमिकों को परिचय पत्र दिखाना होगा। बताया कि चना अभी तक गोदामों पर उपलब्ध नहीं हो पाया है। यदि उपलब्ध हो जाता है तो 15 मई से अतिरिक्त चावल वितरण के साथ लाभार्थियों को उपलब्ध कराया जाएगा।

घटतौली रोकने के लिए बनी टीम

दुकानों पर घटतौली रोकने के लिए संबंधित तहसीलों के तहसीलदार के नेतृत्व में टीम गठित की गई है। जिलाधिकारी ने तहसीलदार के नेतृत्व में गठित टीम में क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी क्षेत्रीय वरिष्ठ निरीक्षक और क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक शामिल होंगे। टीम अपने-अपने तहसील क्षेत्रों में भ्रमण कर दुकानों पर हो रही घटतौली को रोकेगी। साथ ही लापपरवाही मिलने पर कार्रवाई की रिपोर्ट भी भेजेगी।

विभाग की ओर से जारी निर्देश

- अंत्योदय कार्ड के लाभार्थियों को माह मई में 35 किलोग्राम खाद्यान्न नि:शुल्क दिया जाएगा। उनके पास मनरेगा और श्रम विभाग का पंजीकरण संख्या अनिवार्य नहीं है।

- उपायुक्त मनरेगा के उपलब्ध कराए गई सूची और श्रम विभाग की पंजीयन संख्या होने के साथ ही राशन कार्ड होना अनिवार्य है। उनके पास पात्र गृहस्थी का कार्ड है तो प्रति यूनिट पांच किलो नि:शुल्क राशन दिया जाएगा।

- नगरीय क्षेत्रों की उचित दर दुकानों से संबद्ध ऐसे पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को निर्धारित यूनिट के अनुसार नि:शुल्क राशन दिया जाएगा। यह सुविधा श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिकों और नगर पंचायत में पंजीकृत दिहाड़ी मजदूरों को दी जाएगी।

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