विधायक विजय मिश्र के करीबी प्रधान को मिली जमानत

जागरण संवाददाता लालानगर(भदोही) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट साबिया खातून की अदालत ने गुरुवार को

By JagranEdited By: Publish:Thu, 16 Sep 2021 09:16 PM (IST) Updated:Thu, 16 Sep 2021 09:16 PM (IST)
विधायक विजय मिश्र के करीबी प्रधान को मिली जमानत
विधायक विजय मिश्र के करीबी प्रधान को मिली जमानत

जागरण संवाददाता, लालानगर(भदोही): मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट साबिया खातून की अदालत ने गुरुवार को विधायक विजय मिश्र के करीबी ग्राम प्रधान चंदन त्रिपाठी को जमानत प्रार्थनापत्र को स्वीकार कर लिया है। साथ ही बीस हजार के व्यक्तिगत बंधपत्र और दो समान राशि के प्रतिभूति दाखिल करने पर रिहा करने का आदेश दिया है। मेडिकल जांच की अर्जी पर सुनवाई के लिए शुक्रवार को तिथि निश्चित की है। इस मामले में सीएमओ और एसपी की ओर से अभी कोई रिपोर्ट कोर्ट में उपलब्ध नहीं कराई गई है।

एसटीएफ और गोपीगंज पुलिस की संयुक्त टीम आठ सितंबर को आनापुर में छापेमारी कर प्रधान के घर से दो पिस्टल बरामद किया। टीम का दावा है कि विष्णु मिश्र भी प्रधान के घर पर मौजूद थे। पिस्टल फेंक कर फरार हो गए। पुलिस ने प्रधान और विष्णु मिश्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले में पुलिस ने प्रधान को जेल भेज दिया था। आरोपित प्रधान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हंसाराम शुक्ला और आनंद शुक्ला की ओर से जमानत अर्जी दी गई। कोर्ट ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन करने के बाद जमानत प्रार्थनापत्र को स्वीकार कर लिया। इस मामले में आरोपित प्रधान की ओर से दी गई अर्जी पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मेडिकल करने वाले चिकित्सा अधीक्षक आशुतोष कुमार पांडेय और विवेचक से स्पष्टीकरण लेकर कोर्ट में उपलब्ध कराने का आदेश सीएमओ और एसपी को दिया था। अधिकारियों की ओर से अभी तक कोर्ट में रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई गई। रिहा होने के बाद प्रधान ने बताया कि पुलिस उस पर फर्जी मुकदमा दर्ज किया है। विष्णु मिश्रा उसके घर पर नहीं थे। वह गल्ला तौल रहा था वहां से गिरफ्तार किया गया था।

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