बिल्डिग मैटेरियल के मालिक पर मुकदमा दर्ज
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर गोपीगंज कोतवाली में बिि
जागरण संवाददाता, ज्ञानपुर(भदोही): मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर गोपीगंज कोतवाली में बिल्डिग मैटेरियल के दुकानदार संजय कुमार सिंह के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।
चकपड़ौना निवासी मुकेश कुमार सिंह ने आरोप लगाया कि जोगिनका गांव निवासी संजय कुमार सिंह की गोपीगंज स्थित पड़ाव पर राजपूत बिल्डिग मैटेरियल नाम से दुकान है। बालू आदि लाने के लिए आठ जनवरी 2020 को दो लाख रुपये कर्ज के रूप में लिए थे। बिल्डिग मैटेरियल दुकान के खाते में दो लाख रुपये भेज दिया। छह- सात माह बाद भी जब पैसे की जरूरत पड़ी तो दुकानदार संजय से पैसा वापस करने को कहा लेकिन वह विवाद करने लगे। 21 अगस्त 2020 को वह कौलापुर गांव के श्यामसुंदर मिश्र और चहरपुर निवासी प्रदीप सिंह के सामने मारपीट करने लगे। शर्ट फाड़कर एक हजार रुपये भी छीन लिया। पुलिस को इसकी जानकारी दी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 406, 427 आदि के तहत मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है।