एंबुलेंस चालकों की मनमानी पर लगेगी लगाम, प्रशासन ने फिक्स किए रेट

कोरोना संक्रमित को अस्पताल ले जाने के लिए एंबुलेंस चालकों की ओर से लगातार की जा रही मनमानी पर जिला प्रशासन ने शिकंजा कसते हुए सभी प्रकार की एंबुलेंस के रेट तय कर दिए हैं।

By JagranEdited By: Publish:Sun, 09 May 2021 05:31 PM (IST) Updated:Sun, 09 May 2021 05:31 PM (IST)
एंबुलेंस चालकों की मनमानी पर लगेगी लगाम, प्रशासन ने फिक्स किए रेट
एंबुलेंस चालकों की मनमानी पर लगेगी लगाम, प्रशासन ने फिक्स किए रेट

जागरण संवाददाता, ज्ञानपुर(भदोही):कोरोना संक्रमित को अस्पताल ले जाने के लिए एंबुलेंस चालकों की ओर से

लगातार की जा रही मनमानी पर जिला प्रशासन ने शिकंजा कसते हुए सभी प्रकार की एंबुलेंस के रेट तय कर दिए हैं। अब तय किए गए रेट से अधिक किराया लेने पर परिवार के लोग इसकी शिकायत संबंधित अधिकारियों से भी कर सकते हैं। इसके लिए जिलाधिकारी आर्यका अखौरी की ओर से मोबाइल फोन नंबर भी जारी किए गए हैं।

जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों को उनके घर या अस्पताल से रेफरल अथवा कोविड अस्पताल ले जाते समय एंबुलेंस चालकों और उनके मालिकों की ओर से मरीज के परिजनों से मनमाना शुल्क वसूला जाता था। लगातार सामने आ रही शिकायतों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एंबुलेंस के रेट तय करने के निर्देश दिए थे। जिलाधिकारी ने संक्रमित मरीजों की सुविधा के लिए अलग-अलग श्रेणी की एंबुलेंस के लिए उनके रेट तय कर दिए हैं। चेताया है कि निर्धारित दर से अधिक किराया लेने पर संबंधित चालकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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नान एसी और एसी एंबुलेंस का कराया 500 रुपये

जिलाधिकारी आर्यका अखौरी की ओर से तय किए गए रेट के अनुसार, नान एसी एंबुलेंस का किराया 10 किमी तक 500 रुपये, उसके पश्चात 25 रुपये प्रति किमी की दर से लिया जाएगा। इसके अलावा एसी एंबुलेंस में 10 किमी से अधिक दूरी तय करने पर 30 रुपये प्रति किलोमीटर किराया लिया जाएगा। एंबुलेंस में आक्सीजन का प्रयोग करने पर पांच रुपये प्रति किलोमीटर और वेंटिलेटर का प्रयोग करने पर 15 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से किराया लिया जाएगा। जनपद के अंदर अथवा अन्य प्रदेश में जाने पर भी इसी दर से किराया लिया जाएगा।

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मनमानी करने पर स्वजन कर सकते हैं शिकायत

जिलाधिकारी की ओर से जारी आदेश पत्र में साफ तौर पर कहा गया है कि कोरोना संक्रमित मरीज को ले जाते समय उसके परिजनों से तय किये गए रेट से अधिक शुल्क लेना अपराध होगा। जिसकी शिकायत परिजन पुलिस हेल्प लाइन नंबर112 व ट्रैफिक हेल्प लाइन नंबर 1073 पर दर्ज करा सकते हैं। इसके साथ ही जिला प्रशासन की ओर से सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी अरुण कुमार (9695997967) और क्षेत्राधिकारी यातायात रामलखन मिश्र (9305389646) का नंबर भी जारी किया है। इन मोबाइल फोन नंबर पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। निर्धारित किराए से यदि कोई भी एंबुलेंस स्वामी या चालक मरीज के स्वजनों से अधिक किराया वसूल करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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