अधिवक्ता की सुविधा हासिल कर सकते हैं बंदी

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष जिला न्यायाधीश नसीर अहमद द्वितीय के निर्देश पर शनिवार को जिला जेल में आयोजित विधिक जागरूकता शिविर में बंदियों को विधिक जानकारी दी गई।

By JagranEdited By: Publish:Sat, 05 Jan 2019 07:08 PM (IST) Updated:Sat, 05 Jan 2019 11:26 PM (IST)
अधिवक्ता की सुविधा हासिल कर सकते हैं बंदी
अधिवक्ता की सुविधा हासिल कर सकते हैं बंदी

जागरण संवाददाता, ज्ञानपुर (भदोही) : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष जिला न्यायाधीश नसीर अहमद द्वितीय के निर्देश पर शनिवार को जिला जेल में आयोजित विधिक जागरूकता शिविर में बंदियों को विधिक जानकारी दी गई। साथ ही उनकी समस्याओं को भी सुना गया। कहा गया कि बंदी अपनी पैरवी के लिए प्राधिकरण से अधिवक्ता की सुविधा हासिल कर सकते हैं।

प्राधिकरण की पूर्णकालिक सचिव पूर्णिमा सागर ने बंदियों को उनके अधिकार व न्यायालय एवं शासन की ओर से मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी दी। बंदियों को बताया कि यदि उनके पास अधिवक्ता नहीं हैं तो जेलर के माध्यम से प्रार्थना पत्र प्राधिकरण को उपलब्ध कराएं। उन्हें अधिवक्ता से साथ अन्य विधिक सहायता मुहैया कराई जाएगी। एक-एक बंदियों से अलग-अलग बात कर जेल की सुविधाओं व उनकी समस्याओं की जानकारी ली। जेल अधीक्षक को निर्देशित किया कि बंदियों के खान-पान में कोई लापरवाही न की जाय। जेल विजिटर अधिवक्ता रागिनी तिवारी ने बंदियों को कानून संबंधी जानकारी दी। डिप्टी जेलर केएम गुप्ता, रामबहादुर गौतम ने जेल की व्यवस्था के बारे में बताया। इस मौके पर अन्य जेल स्टाफ व बंदी थे।

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