महिला के सम्मान को पहुंचाई ठेस तो कार्रवाई

जागरण संवाददाता ज्ञानपुर (भदोही) प्रत्येक महिला को सम्मान के साथ समाज में जीने का हक है।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 09 Dec 2021 06:58 PM (IST) Updated:Thu, 09 Dec 2021 06:58 PM (IST)
महिला के सम्मान को पहुंचाई ठेस तो कार्रवाई
महिला के सम्मान को पहुंचाई ठेस तो कार्रवाई

जागरण संवाददाता, ज्ञानपुर (भदोही) : प्रत्येक महिला को सम्मान के साथ समाज में जीने का हक है। बराबरी का हक हासिल करते हुए किसी भी कार्यस्थल पर कार्य करने का अधिकार है। कहीं भी उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले शब्द का इस्तेमाल न किया जाए। न ही उनके साथ कोई भेदभाव या लैंगिक उत्पीड़न की घटना प्रकाश में नहीं आनी चाहिए। यदि इस तरह की घटना सामने आती है तो संबंधित कार्मिक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई तय की जाएगी। गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में हुई जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक में जिलाधिकारी आर्यका अखौरी ने यह हिदायत व चेतावनी दी।

उन्होंने बताया कि कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ समानता का व्यवहार किया जाए। अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी अपने विभाग में आंतरिक परिवार समिति का गठन करें। यदि किसी महिला कार्मिक द्वारा शिकायत की जाती है और वह आंतरिक परिवाद समिति के निर्णय से संतुष्ट नहीं होती है तो वह अपना प्रकरण स्थानीय परिवार समिति जो जनपद स्तर पर गठित है उसमें रख सकती है। उसे निर्धारित समय के अंतर्गत न्याय दिया जाएगा। उन्होंने लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के प्रविधान से लोगों को जागरूक करने पर भी जोर दिया।

जिला प्रोबेशन अधिकारी शत्रुघ्न कन्नौजिया ने बताया कि जनपद में समस्त विभागों में आंतरिक परिवार समिति का गठन हो गया है। साथ ही तथा जनपद स्तर पर स्थानीय परिवाद समिति का भी गठन कर लिया गया है। जिसकी सूचना निदेशालय महिला कल्याण उत्तर प्रदेश को उपलब्ध करा दी गई है। उन्होंने अधिनियम के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस मौके पर सीडीओ भानुप्रताप सिंह, सीएमओ संतोष कुमार चक, डीआइओएस नंदलाल गुप्ता, बीएसए भूपेंद्र नारायण सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी महेंद्र यादव, जिला कार्यक्रम अधिकारी मंजू वर्मा, जिला कृषि अधिकारी अशोक कुमार सहित अन्य अधिकारी थे।

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