हादसों की बड़ी वजह नियमों का उल्लंघन, तीन साल में 1058 हादसे
सीट बेल्ट हेलमेट न लगाने पर इस साल 89022 वाहनों का हुआ चालान
जागरण संवाददाता, बस्ती : यातायात नियमों का उल्लंघन हादसों की बड़ी वजह बन रही है। नाबालिगों के हाथों में गाड़ी की स्टेयरिग, नशे की हालत में गाड़ी चलाना, गलत लेन और सड़कों पर बेतरतीब खड़े वाहन से भी हादसे हो रहे हैं। बिना हेलमेट और बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाना भी जानलेवा हादसों का कारण बन रहा है।
यातायात नियमों के उल्लंघन में युवा वर्ग सबसे आगे हैं। बाइक या कार चलाते समय वे इतनी जल्दबाजी में रहते हैं कि उन्हें यातायात के नियमों की परवाह तक नहीं रहती। जल्दबाजी के चक्कर में गलत साइड, तेज गति से वाहन चलाने, बिना हेलमेट के तेज गति से वाहन चलाते और सड़कों पर स्टंट करते आसानी से देखे जा सकते हैं। युवाओं के अलावा पेशेवर चालक भी यातायात के नियमों के उल्लंघन करने में पीछे नहीं रहते हैं। उनका न तो वाहन की स्पीड पर नियंत्रण रहता है न ही वे सीट बेल्ट लगाते हैं। वाहनों के इंडीकेटरों के प्रयोग भी कम करते हैं। सड़कों पर मनचाही जगहों पर गाड़ी रोक देना और वाहनों को बेतरतीब ढंग से खड़ा कर देना चालकों की आदत में शुमार हो चुका है। यही आदत सड़क हादसों के लिए बड़ा कारण बन रही है।
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ऐसे हो रहा यातायात नियमों का उल्लंघन
यातायात नियमों की बात करें तो सबसे अधिक नियमों का उल्लंघन युवाओं द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा अक्सर हेलमेट का प्रयोग नहीं किया जाता है। इनमें से तमाम के पास लाइसेंस तक नहीं होते हैं। छात्रों को स्कूल कालेजों से निकलते समय दोपहिया वाहनों पर तीन-तीन सवारी बैठाकर जाते हुए आसानी से देखा जा सकता है। नाबालिगों के लिए क्या है यातायात नियम
आरआइ नरेंद्र यादव ने बताया कि नियमानुसार नाबालिगों द्वारा गियर वाले वाहन चलाना गैर कानूनी है। 18 साल की आयु पूरी होने पर छह माह के लिए बतौर प्रशिक्षु (लर्निंग) लाइसेंस बनाया जाता है। इसके बाद स्थायी लाइसेंस बनता है। भारी वाहन चलाने के लिए उम्र 20 वर्ष और एलएमवी का ड्राइविग लाइसेंस कम से कम एक साल पुराना होना चाहिए। यातायात नियमों का पालन करने के लिए चलाए जाते हैं अभियान
सीओ यातायात गिरीश कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस प्रशासन द्वारा समय-समय पर यातायात नियमों के पालन के लिए अभियान भी चलाए जाते हैं। हर साल नवंबर को यातायात माह के रूप में मनाया जाता है। इस साल भी यातायात नियमों को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। वहीं परिवहन विभाग की ओर से भी समय-समय पर यातायात जागरूकता कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं। नियमों का उल्लंघन करने पर हुए हादसों का विवरण
वर्ष दुर्घटनाएं मौत घायल
2018 382 261 249
2019 388 246 240
2020 288 185 175 (15 नवंबर तक) 15 नवंबर तक की गई कार्रवाई
वाहनों का चालान
89022
लगाया गया शमन शुल्क.....1.54 करोड़ रुपये
चालकों पर दर्ज मुकदमे......293 ...
नवंबर को यातायात माह के रूप में पुलिस मना रही है। प्रतिदिन शहर से लेकर कस्बों, बाजारों व स्कूलों में यातायात नियमों की जानकारी देकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसके अलावा यातायात सुरक्षा के तहत वाहनों पर रिफ्लेक्टिव टेप भी चिपकाए जा रहे हैं। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर प्रवर्तन की कार्रवाई भी की जा रही है।
हेमराज मीणा, एसपी