पटाखा की दुकान लगाने के लिए लाइसेंस अनिवार्य
पुलिस अधीक्षक आशीष श्रीवास्तव ने कहा कि चार नवंबर को दीपावली 10 को छठ पूजा 17 नवंबर को 11वीं का जुलूस तथा 19 को कार्तिक पूर्णिमा और गुरुनानक की जयंती मनाई जाएगी। इस दौरान जुलूस पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। कोरोना प्रोटोकाल का पालन करते हुए कम से कम संख्या में लोग एकत्र हों।
बस्ती:दीपावली के अवसर पर पटाखा की दुकान लगाने वाले सभी दुकानदारों को संबंधित तहसील से लाइसेंस लेना अनिवार्य है। यह निर्देश जिलाधिकारी सौम्या अग्रवाल ने दिए। वह पुलिस लाइन सभागर में जिला शांति समिति की बैठक कर रही थीं।
उन्होंने सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि 24 घंटे के भीतर सभी पात्र व्यक्तियों को पटाखे का लाइसेंस निर्गत करें। पटाखे की दुकान खुले स्थान पर एक जगह पर लगाई जाएगी।
डीएम ने विद्युत विभाग को नियमित विद्युत आपूर्ति,नगर पालिका एवं नगर पंचायत के सभी अधिशासी अधिकारियों को नियमित साफ-सफाई के लिए निर्देशित किया। कहा कि नदियों में मूर्ति विसर्जन के लिए पूर्णतया मनाही है। नदी के किनारे पर्याप्त गड्ढे तैयार किए जाएं।
पुलिस अधीक्षक आशीष श्रीवास्तव ने कहा कि चार नवंबर को दीपावली, 10 को छठ पूजा, 17 नवंबर को 11वीं का जुलूस तथा 19 को कार्तिक पूर्णिमा और गुरुनानक की जयंती मनाई जाएगी। इस दौरान जुलूस पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। कोरोना प्रोटोकाल का पालन करते हुए कम से कम संख्या में लोग एकत्र हों। भीड़ में जाने से बचें। जुआ और शराब पर पूरी तरह रोक रहेगी। संचालन अपर जिलाधिकारी अभय कुमार मिश्र ने किया।
जयंत मिश्रा, सरदार जगवीर सिंह, राधेश्याम जायसवाल, सैय्यद साजिद गुमनाम, जगदीश प्रसाद, बलराम गुप्ता, डा. वीके वर्मा ने अपने सुझाव रखें।
सीडीओ डा. राजेश कुमार प्रजापति, अपर पुलिस अधीक्षक दीपेंद्र नाथ चौधरी, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/एसडीएम हर्रैया अमृत पाल कौर, सीओ शक्ति सिंह, डीपीआरओ एसएस सिंह, ईओ अखिलेश त्रिपाठी, अधिशासी अभियंता विद्युत संतोष सिंह, राजाराम गिरि, राज कुमार वर्मा, कृष्णदेव मिश्रा, राघवेंद्र मिश्रा मौजूद रहे।