वितरण प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर कर फंसे पंचायत सचिव, निलंबित
राशन और मिट्टी के तेल की कालाबाजारी का मामला
बस्ती: परशुरामपुर ब्लाक के एक ग्राम पंचायत अधिकारी को सरकारी राशन की दुकान से बिना राशन बांटे वितरण प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर बनाना महंगा पड़ गया। डीपीआरओ ने डीएम के निर्देश पर उन्हे निलंबित कर दिया है। मामले में एडीओ पंचायत रामनगर को जांच अधिकारी नामित कर 15 दिन के अंदर आरोप पत्र दाखिल करने को कहा गया है। तब तक के लिए निलंबित ग्राम पंचायत अधिकारी को संबंधित ब्लाक मुख्यालय से संबंद्ध कर दिया गया है।
परशुरामपुर ब्लाक के ग्राम पंचायत अधिकारी रंजीत चौधरी पर आरोप है कि उनकी ओर से ग्राम पंचायत रजवापुर के उचित दर विक्रेता किशुन कुमार के राशन एवं मिट्टी तेल का वितरण प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने के कारण उचित दर विक्रेता ने राशन व मिट्टी तेल की कालाबाजारी की। मामले में ग्राम पंचायत अधिकारी दोषी हैं। उन्होंने शासकीय कार्य में लापरवाही की और पदीय दायित्वों का निर्वहन सुचारू रूप से नहीं किया। डीपीआरओ ब्रह्मचारी दूबे ने ग्राम पंचायत अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर उन्हें परशुरामपुर ब्लाक मुख्यालय से संबंद्ध कर दिया है।
लोकसभा चुनाव और क्रिकेट से संबंधित अपडेट पाने के लिए डाउनलोड करें जागरण एप