साहब के आदेश पर अमल नहीं, फरियादी परेशान
जागरण संवाददाता बस्ती राजस्व विभाग से जुड़े ऐसे न जाने कितने प्रकरण हैं जिन पर अफसरों क
जागरण संवाददाता, बस्ती : राजस्व विभाग से जुड़े ऐसे न जाने कितने प्रकरण हैं जिन पर अफसरों का स्पष्ट आदेश हुआ तो जरूर, लेकिन निचले स्तर पर कार्रवाई लटक गई। न्यायालयों में भूमि विवाद का भार कम करने के उद्देश्य से प्रशासनिक स्तर पर इसे सुलझाने की पहल शासन ने की है। अभी कुछ दिन पहले जिलाधिकारी ने निर्देश जारी किए थे कि तहसील स्तर पर टीम गठित कर भूमि विवाद से जुड़े प्रकरण मौके पर जाकर निस्तारित करा दिए जाएं। पर, प्रशासन के अपने ही नुमाइंदों ने इस अभियान को निष्प्रभावी बना दिया। यह है कुछ बानगी- दो बार तिथि निर्धारित होने के बाद भी पैमाइश नहीं
केस- एक, तहसील-भानपुर, ग्राम-धवरपारा। यहां के रहने वाले हृदयराम अपनी भूमि गाटा संख्या 233 रकबा .072 हेक्टेयर की पैमाइश के लिए तहसील में कई बार प्रार्थना पत्र दिए। इस पर एक बार एसडीएम और दो बार तहसीलदार ने राजस्व निरीक्षक को लिखित रूप से पैमाइश कराने का निर्देश दिया। ह्दयराम की मानें तो उन्हें पैमाइश के लिए पहले आठ नवंबर की तिथि बताई गई। मौके पर टीम पहुंची, लेकिन हलका लेखपाल मना कर दिए। दूसरी तिथि दो दिसंबर को मिली। आरोप है कि हल्का लेखपाल मानचित्र के हिसाब से पैमाइश नहीं करना चाहते। राजस्व निरीक्षक बुद्धि सागर पांडेय ने बताया कि पिछली बार उनकी ड्यूटी कहीं और लगा दी गई थी। इस बार वह अपनी माता को लेकर अस्पताल में भर्ती है। केस- दो, तहसील- बस्ती सदर, ग्राम- बढ़नी, तप्पा हवेली। बीना गुप्ता पत्नी ज्ञानचंद्र की गाटा संख्या 91 में .304 हेक्टेयर भूमि है। पक्की पैमाइश एवं निशानदेही के लिए उप जिलाधिकारी सदर के न्यायालय में वाद दाखिल किया था। दो जून 2018 को एसडीएम ने तहसीलदार बस्ती सदर को आदेश पारित किया कि 15 दिन में पैमाइश के साथ पत्थर नसब की कार्रवाई सुनिश्चित कराएं। तभी से वह आदेश लिए इधर से उधर भटक रही हैं।
------
धवरपारा का प्रकरण संज्ञान में है। राजस्व निरीक्षक को निर्देश दिया गया है। वह अपनी माता का इलाज कराने गए हैं। वापस लौटने पर सात दिसंबर को उन्हें टीम के साथ मौके पर भेजा जाएगा।
केशरीनंदन त्रिपाठी, तहसीलदार, भानपुर। आदेश के अनुपालन में यदि हीलाहवाली की जा रही है तो यह सरासर गलत है। ऐसे लोगों को चिह्नित कर कार्रवाई की जाएगी।
आशाराम वर्मा, एसडीएम, बस्ती सदर।