जनपद में 31 जुलाई तक धारा 144 लागू
पान बीडी सिगरेट पान मसाला की दुकानें पूर्णतया बंद रहेंगी।
बस्ती : जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने धारा 144 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अन्तर्गत जनपद में 31 जुलाई तक निषेधाज्ञा लागू की है। कहा गया है रात्रि 10 बजे से सुबह पांच बजे तक आवश्यक गतिविधियो को छोड़कर आवागमन निषेध रहेगा। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति,बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति,गर्भवती तथा 10 वर्ष से नीचे के बच्चों का घरों के अंदर रहना अनिवार्य है, केवल स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं के लिए बाहर निकल सकते है।
जनपद के समस्त स्कूल, कालेज, शैक्षिक प्रशिक्षण, कोचिग संस्थान, सिनेमाहाल, जिम्नेजियम, तरणताल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार एवं सभागार, समस्त सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम एवं अन्य सामूहिक गतिविधिया संचालित नही की जाएगी। नर्सिंग होम एवं प्राईवेट अस्पतालों को इमर्जेंसी एंव आवश्यक आपरेशन करने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित मानक व प्रोटोकाल का पालन करते हुए खोले जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।