हत्यारे भाई को उम्र कैद व 52 हजार का अर्थदंड

सगे भाई की हत्या के मामले में हुई सजा

By JagranEdited By: Publish:Tue, 02 Mar 2021 12:04 AM (IST) Updated:Tue, 02 Mar 2021 12:04 AM (IST)
हत्यारे भाई को उम्र कैद व 52 हजार का अर्थदंड
हत्यारे भाई को उम्र कैद व 52 हजार का अर्थदंड

जागरण संवाददाता बस्ती : जिला जज विनोद कुमार ने सगे भाई की हत्या के मामले में आरोपित को आजीवन कारावास व 52 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है।

जिला शासकीय अधिवक्ता परिपूर्णानंद पांडेय ने कहा कि मामला कलवारी थाना क्षेत्र के पियारेपुर गांव का है। घटना 13 नवंबर 2016 की है। सीमा तिवारी ने कलवारी पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उसका परिवार संयुक्त परिवार है। खाना बनाने व अन्य मामलों को लेकर जेठ विजय प्रकाश तिवारी उर्फ जय प्रकाश व जेठानी सुनीता सीमा से लड़ाई झगड़ा करते रहते थे। 13 नवंबर 2016 को शाम सात बजे खाना खाते समय उसके जेठ ने आम का आचार मांगा। सीमा ने अचार न होने की बात कही। इस बात को लेकर जय प्रकाश व सुनीता उससे झगड़ा करने लगे। बीच बचाव के लिए आए सीमा के पति संदीप ने दोनों को मना किया तो इस पर जय प्रकाश ने चाकू लेकर उसे दौड़ा लिया। मामूली बात को लेकर खून का रिश्ता भूल गया अपने ही भाई के पेट में चाकू से कई वार किया। अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। सीमा तिवारी की तहरीर पर पुलिस ने जय प्रकाश व उसकी पत्नी सुनीता के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने जय प्रकाश के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। विवेचक ने जय प्रकाश की पत्नी का नाम निकाल दिया था। गवाहों व सबूतों के अवलोकन करने के बाद जनपद न्यायाधीश ने सगे भाई की हत्या के लिये दोषी ठहराया है। मामूली विवाद में खून के रिश्ते को भूल गया भाई और सगे भाई की ही हत्या कर दी।

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