17 तक कोरोना क‌र्फ्यू प्रभावी,जरूरी सेवाएं रहेंगी बहाल

डीएम ने टीकाकरण के साथ ही जागरूकता पर दिया जोर

By JagranEdited By: Publish:Mon, 10 May 2021 11:54 PM (IST) Updated:Mon, 10 May 2021 11:54 PM (IST)
17 तक कोरोना क‌र्फ्यू प्रभावी,जरूरी सेवाएं रहेंगी बहाल
17 तक कोरोना क‌र्फ्यू प्रभावी,जरूरी सेवाएं रहेंगी बहाल

जागरण संवाददाता,बस्ती: कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए कोरोना क‌र्फ्यू को 17 मई की सुबह सात बजे तक प्रभावी कर दिया गया है। जिलाधिकारी सौम्या अग्रवाल ने बताया कि कोविड-19 के प्रभावी नियंत्रण के लिए टीकाकरण और जागरूकता पर जोर दिया है। उन्होंने लोगों से भ्रामक सूचनाओं को नजरअंदाज करने की अपील की है।

डीएम ने मास्क लगाना, दो गज की दूरी तथा व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान देने का निर्देश दिया है। सभी उप जिलाधिकारी, पुलिस क्षेत्राधिकारी, तहसीलदार एवं नगर पालिका, नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारियों को भेजे गए पत्र में उन्होंने कहा है कि कोविड-19 के प्रोटोकॉल की कार्य योजना तैयार करके व्यापक रूप से प्रचार प्रसार किया जाए।

पत्र में कहा है कि वायरस के संचरण को रोकने के लिए लोगों को भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में जाने से बचना चाहिए। इन क्षेत्रों का नियमित रूप से सैनिटाइजेशन कराया जाए। सार्स-को-टू पॉजिटिव व्यक्ति, फ्लू जैसे लक्षण वाले व्यक्ति का परीक्षण प्राथमिकता पर कराया जाए तथा उनको क्वारंटाइन किया जाए। कोविड-19 पॉजिटिव पाए व्यक्तियों के संपर्क में आये लोगों का भी टेस्ट करा कर उन्हें आइसोलेट रखा जाए। एक से अधिक कोविड-19 केसेज पाए जाने पर कंटेनमेंट जोन बनाया जाए तथा आवश्यक सेवाओं को छोड़कर आवागमन प्रतिबंधित किया जाए।

रात में भी आवागमन प्रतिबंधित

डीएम ने कहा कि रात्रिकालीन क‌र्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त व्यक्तियों के आगमन को प्रतिबंधित किया जाए तथा धारा 144 का कड़ाई से पालन किया जाए। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, उत्सव तथा सभाओं को प्रतिबंधित किया जाए। शादी समारोह में अधिकतम 50 तथा अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्तियों की अनुमति दी जाए। सभी शॉपिग कांप्लेक्स, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट एवं बार, खेल कांप्लेक्स, जिम, स्पा, स्विमिग पूल और धार्मिक स्थान पूरी तरह बंद रहेंगे। सरकारी एवं निजी क्षेत्र के स्वास्थ्य सेवा, पुलिस, अग्निशमन, बैंक, विद्युत, जल एवं सिचाई, आम परिवहन के निर्धारित आवश्यक संचालन को अनुमति होगी। औद्योगिक,वैज्ञानिक प्रतिष्ठान सरकारी एवं निजी अपने कार्य बल के साथ आवश्यक दूरी बनाए रखते हुए कार्य करेंगे। समय-समय पर उनका रैपिड एंटीजन टेस्ट कराया जाएगा। इस तरह खुलेंगी दुकानें डीएम ने कहा है कि कोरोना क‌र्फ्यू की अवधि के दौरान जनपद के शहरी क्षेत्रों, कस्बों, बाजारों आदि में अवस्थित आवश्यक वस्तुओं बायीं तरफ की दुकानें सोमवार, बुधवार तथा शुक्रवार एवं दायीं तरफ की दुकानें मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को खुलेंगी। रविवार के दिन साप्ताहिक अवकाश रहेगा।

उन्होंने कहा कि सभी बैंक, बीमा कार्यालय दिन में 10 बजे से दो बजे तक कोविड प्रोटोकाल का पालन के साथ खुलेंगे। राजकीय बसों को छोड़कर निजी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। राजकीय बसों में 50 फीसद सीमा तक ही यात्री चल सकेंगे और निर्माण सामग्री की दुकानें पूर्णत: बंद रहेंगी।

कोविड कार्य के अलावा समस्त राजकीय कार्यालय बंद रहेंगे। राजकीय, निजी चिकित्सालय व मेडिकल की दुकानें 24 घंटे खुली रहेंगी। मंडिया सुबह छह बजे से 11 बजे तक कोविड प्रोटोकाल के साथ खुलेंगी। डेयरी की दुकाने सुबह छह बजे से 11 बजे तक तथा शाम को पांच बजे से सात बजे तक खुली रहेंगी। पेट्रोल पंप और एलपीजी सेवा सुबह सात बजे से दोपहर 12 बजे तक अनुमन्य रहेगा। किराना की दुकाने सुबह छह बजे से 11 बजे तक कोविड प्रोटोकाल के साथ खुलेंगी। प्रोसेस्ड फूड, मिठाई, रेस्टोरेंट, होटल पूर्णत: बंद रहेंगे, होम डिलेवरी अनुमन्य रहेगी।

chat bot
आपका साथी