हाईकोर्ट के आदेश पर हटाया गया अतिक्रमण

तहसीलदार की अगुवाई में राजस्व व पुलिसकर्मियों ने की कार्रवाई छावनी थाना क्षेत्र के नेतवर पट्टी गांव का मामला

By JagranEdited By: Publish:Sat, 27 Nov 2021 11:33 PM (IST) Updated:Sat, 27 Nov 2021 11:33 PM (IST)
हाईकोर्ट के आदेश पर हटाया गया अतिक्रमण
हाईकोर्ट के आदेश पर हटाया गया अतिक्रमण

जागरण संवाददाता, विक्रमजोत, बस्ती : छावनी थाना क्षेत्र के नेतवर पट्टी गांव में हाईकोर्ट आदेश पर तहसीलदार हर्रैया की अगुवाई में राजस्वकर्मियों व पुलिस की संयुक्त टीम ने गड्ढे की जमीन से अतिक्रमण हटवाया।

शनिवार की दोपहर तहसीलदार हर्रैया सतेंद्र सिंह और नायब तहसीलदार निखलेंद्र कुमार, छावनी के एसओ रोहित कुमार उपाध्याय व पैकोलिया के एसओ प्रदीप कुमार सिंह पुलिस बल के साथ नेतवरपट्टी गांव में पहुंच गए। विक्रमजोत-छतौना संपर्क मार्ग से सटे गड्ढे के गाटा संख्या 284 के 0.0101 हेक्टेयर व 0.013 हेक्टेयर गाटा संख्या 277 के 0.0103 हेक्टेयर व 0.008 हेक्टेयर में बने पक्के मकान, गोबर गैस प्लांट सहित अन्य तरीके से किए गए अतिक्रमण को जेसीबी से ढहा दिया गया। इसके बाद जमीन को सरकारी कब्जे मे लेकर अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की गई। भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में शुरू हुआ अतिक्रमण हटाओ अभियान लगभग पांच घंटे तक चला। गांव निवासी दिव्यांग तेज बहादुर सहित कई लोगों ने बताया कि राजस्व विभाग बिना पैमाइश कराए उनके रिहायशी मकान को गड्ढे की जमीन में बताकर ढहा दिया। सूचना मिलते ही एकत्रित हो गए ग्रामीण

अतिक्रमण हटाने की जानकारी मिलते ही आसपास के तमाम ग्रामीण एकत्र हो गए, जिस पर पुलिसकर्मियों ने उन्हें समझा बुझाकर वापस कर दिया। तहसीलदार सतेंद्र सिंह ने बताया कि नेतवरपट्टी गांव में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर रिहायशी मकान बनाया गया था। यह मामला राजस्व परिषद व हाईकोर्ट में विचाराधीन चल रहा था। हाईकोर्ट के आदेश पर ही शनिवार को नरेंद्र बहादुर सिंह, शिवबहादुर सिंह, तेज बहादुर सिंह, राजबहादुर सिंह और सुरेंद्र कुमार के अतिक्रमण को जेसीबी से हटवाया गया। इस दौरान चौकी प्रभारी विक्रमजोत पवन मौर्य, राजस्व निरीक्षक रामसागर यादव व पुलिस के जवान मौजूद रहे।

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