गाइडलाइन के अनुसार खुलेंगी दुकानें,उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

रविवार के दिन साप्ताहिक अवकाश रहेगा।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 06 May 2021 11:22 PM (IST) Updated:Thu, 06 May 2021 11:22 PM (IST)
गाइडलाइन के अनुसार खुलेंगी दुकानें,उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
गाइडलाइन के अनुसार खुलेंगी दुकानें,उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

जासं,बस्ती : जिला अधिकारी सौम्या अग्रवाल ने कहा है कि कोरोना क‌र्फ्यू की अवधि के दौरान जनपद के शहरी क्षेत्रों, कस्बों, बाजारों आदि में अवस्थित आवश्यक वस्तुओं की बायीं तरफ की दुकानें सोमवार, बुधवार तथा शुक्रवार एवं दायीं तरफ की दुकानें मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को खुलेंगी। रविवार के दिन साप्ताहिक अवकाश रहेगा।

उन्होंने कहा कि सभी बैंक, बीमा कार्यालय सुबह 10 बजे से दोपहर बाद दो बजे तक कोविड प्रोटोकाल के तहत खुलेंगे। राजकीय बसों को छोड़कर निजी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। राजकीय बसों में 50 फीसद तक ही यात्री ढोए जा सकेंगे। निर्माण सामग्री की दुकाने पूर्णत: बंद रहेंगी। साथ ही सभी सार्वजनिक स्थलों पर प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

उन्होंने कहा कि कोविड कार्य के अलावा समस्त राजकीय कार्यालय बंद रहेंगे। राजकीय,निजी चिकित्सालय व मेडिकल की दुकानें 24 घंटे खुली रहेंगी। मंडिया सुबह छह बजे से 11 बजे तक कोविड प्रोटोकाल के साथ खुलेंगी। डेयरी की दुकाने सुबह छह बजे से 11 बजे तक तथा शाम को पांच बजे से सात बजे तक खुली रहेंगी। पेट्रोल पंप और एलपीजी सेवा सुबह सात बजे से दोपहर 12.00 बजे तक अनुमन्य रहेगा। किराना की दुकानें सुबह छह बजे से 11.00 बजे तक कोविड प्रोटोकाल के साथ खुलेंगी। उन्होंने कहा कि समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठानों में सोशल डिस्टेन्सिग, मास्क, सैनिटाइजर के प्रयोग के साथ क्रय-विक्रय किया जाएगा। प्रोसेस्ड फूड, मिठाई, रेस्टोरेंट, होटल पूर्णत: बंद रहेंगे। होम डिलेवरी अनुमन्य रहेगी।

उन्होंने निर्देश दिया कि निर्धारित दिन व समय के अनुसार आवश्यक सेवाओं से संबंधित दुकाने खुलेंगी व बंद की जाएगी। जिसका पर्यवेक्षण संबंधित उप जिला मजिस्ट्रेट,क्षेत्राधिकारी पुलिस द्वारा आपस में समन्वय स्थापित कर राजस्व,पुलिस विभाग के माध्यम से कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे। उल्लंघन किये जाने पर कार्रवाई की जाएगी।

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