रेलवे क्रासिंग का फाटक बंद होने के बावजूद निकला युवक, जानिए फिर क्या हुआ

अगर रेलवे क्रासिंग का फाटक बंद है तो रूक जाइए वरना आप भी जेल जा सकते हैं। 26 अक्टूबर 2020 को लालफाटक रेलवे क्रासिंग बंद होने के बाद भी फरीदपुर निवासी महेंद्र पाल क्रासिंग के नीचे से मोटरसाइकिल निकालकर क्रासिंग पार कर रहा था।

By Sant ShuklaEdited By: Publish:Sat, 16 Jan 2021 10:30 AM (IST) Updated:Sat, 16 Jan 2021 10:30 AM (IST)
रेलवे क्रासिंग का फाटक बंद होने के बावजूद निकला युवक, जानिए फिर क्या हुआ
आरपीएफ ने पकड़कर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

 बरेली, जेएनएन। अगर रेलवे क्रासिंग का फाटक बंद है तो रूक जाइए वरना आप भी जेल जा सकते हैं। 26 अक्टूबर 2020 को लालफाटक रेलवे क्रासिंग बंद होने के बाद भी फरीदपुर निवासी महेंद्र पाल क्रासिंग के नीचे से मोटरसाइकिल निकालकर क्रासिंग पार कर रहा था। इसी बीच बरेली की ओर जा रही तेज रफ्तार मालगाड़ी के इंजन की चपेट में वह बाइक समेत आ गया। जिसमें मोटर साइकिल क्षतिग्रस्त होने के साथ ही वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। लोगों ने उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। जहां ठीक होने के बाद वह घर चला गया था। गुरुवार को किसी काम से जंक्शन पहुंचे महेंद्र पाल को मुखबिर की सटीक सूचना पर आरपीएफ ने पकड़कर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

आरपीएफ जंक्शन निरीक्षक विपिन शिशौदिया ने बताया कि 26 अक्टूबर को बरेली की ओर जा रही मालगाड़ी को पास कराने के लिए रेलवे क्रासिंग बंद थी। क्रासिंग बंद होने के बाद भी महेंद्र फाटक के नीचे से बाइक निकाल रहा था। मालगाड़ी के इंजन से बाइक समेत महेंद्र की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि उसकी बाइक के परखच्चे उड़ गए। हादसे में महेंद्र के एक हाथ की अंगुलियां भी कट गई। जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां दो माह उपचार के बाद जंक्शन पहुंचने पर आरपीएफ ने उसे गिरफ्तार कर रेलवे एक्ट में मुकदमा दर्ज कर मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर जेल भेज दिया।

रेलवे एक्ट की इन धाराओं में दर्ज किया मुकदमा

रेलवे एक्ट की धारा 153 : यात्रियों की जान को खतरे में डालना , सात साल की सजा व जुर्माना

रेलवे एक्ट की धार 159 : रेलवे परिसर में बिना अनुमति के वाहन लेकर आना, पांच साल की सजा व जुर्माना

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