मतदान के कारण 15 अप्रैल को अदालतों मेंं अवकाश रहेगा, जिले की किसी भी अदालत में न्यायिक कार्य नहीं होगा

हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव के मद्देनजर गुरुवार 15 अप्रैल को सामान्य अवकाश घोषित किया है। जिले में चुनाव के प्रथम चरण में गुरुवार को मतदान होना है। इस अवसर पर जनपद न्यायालय व तहसील मुख्यालयों की मुंसिफ अदालतों में न्यायिक कार्य नहीं होगा।

By Samanvay PandeyEdited By: Publish:Wed, 14 Apr 2021 09:10 AM (IST) Updated:Wed, 14 Apr 2021 09:10 AM (IST)
मतदान के कारण 15 अप्रैल को अदालतों मेंं अवकाश रहेगा, जिले की किसी भी अदालत में न्यायिक कार्य नहीं होगा
सीबीगंज थाना के सामने नारेबाजी करने के आरोप में अदालत ने इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के प्रवक्ता को बरी कर दिया।

बरेली, जेएनएन। हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव के मद्देनजर गुरुवार 15 अप्रैल को सामान्य अवकाश घोषित किया है।इस दिन जिले में चुनाव के प्रथम चरण में गुरुवार को मतदान होना है। इस अवसर पर जनपद न्यायालय व तहसील मुख्यालयों की मुंसिफ अदालतों में न्यायिक कार्य नहीं होगा।

आईएमसी प्रवक्ता आरोपों से बरी

सीबीगंज थाना के सामने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने के आरोप में अदालत ने इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के प्रवक्ता डॉ नफीस सहित 10 आरोपितों को बरी कर दिया। वर्ष 2004 में तत्कालीन एसओ वीरेंद्र सिंह ने नामजद आरोपितों के अलावा 150 अज्ञात के खिलाफ थाना सीबीगंज में मुकदमा दर्ज कराया था। अभियोजन के मुताबिक वोहित निवासी एक लड़की को गांव के ही शंकरपाल आदि द्वारा हत्या किए जाने के विरोध में आईएमसी प्रवक्ता ने थाने के सामने सार्वजनिक मार्ग पर जाम लगा दिया था। सैकड़ों की तादाद में लोग प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। अभियोजन पक्ष के गवाहों ने कोर्ट में कहा कि भीड़ द्वारा हिंसा या बल प्रयोग नहीं किया जा रहा था। किसी के पास हथियार भी नहीं थे। मामला पुराना होने से किसी भी आरोपित को पहचाना नहीं जा सकता। कोर्ट ने आईएमसी के प्रवक्ता डॉ नफ़ीस, इफ्तेखार कुरैशी, अंजुम बेग सहित 10 आरोपितों को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया।

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