बरेली में अवैध तरीके से पैथोलाजी लैब में हो रहे अल्ट्रासाउंड, स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सील की अल्ट्रासाउंड मशीन

Pathology Lab Running Illegally in Bareilly ग्रामीण इलाके छोड़िये शहर में भी गर्भ धारण एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक-विनियमन तथा दुरुपयोग अधिनियम (पीसी-पीएनडीटी एक्ट) का उल्लंघन हो रहा है। अजय प्रतिमा अस्पताल में जिस मशीन से अल्ट्रासाउंड हो रहा था उसका पंजीकरण नहीं था।

By Samanvay PandeyEdited By: Publish:Thu, 21 Oct 2021 07:35 AM (IST) Updated:Thu, 21 Oct 2021 07:35 AM (IST)
बरेली में अवैध तरीके से पैथोलाजी लैब में हो रहे अल्ट्रासाउंड, स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सील की अल्ट्रासाउंड मशीन
ब्रजलोक कालोनी स्थित अजय प्रतिमा अस्पताल में मिला पीसी-पीएनडीटी एक्ट का उल्लंघन

बरेली, जेएनएन। Pathology Lab Running Illegally in Bareilly : ग्रामीण इलाके छोड़िये, शहर में भी गर्भ धारण एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक-विनियमन तथा दुरुपयोग अधिनियम (पीसी-पीएनडीटी एक्ट) का उल्लंघन हो रहा है। बुधवार को ऐसा ही मामला सामने आया, शहर की ब्रजलोक कालोनी में बने अजय प्रतिमा अस्पताल में जिस मशीन से अल्ट्रासाउंड हो रहा था, उसका पंजीकरण ही स्वास्थ्य विभाग में दर्ज नहीं था। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एसडीएम सदर की मौजूदगी में अल्ट्रासाउंड मशीन सील कर दी है।

नगर स्वास्थ्य अधिकारी व एसीएमओ डा.अशोक कुमार ने बताया कि धर्मकांटा चौराहा के पास ब्रजलोक कालोनी में अजय प्रतिमा हास्पिटल है। सूचना मिली थी कि अस्पताल में पीसी-पीएनडीटी एक्ट का उल्लंघन कर मरीजों व गर्भवती महिलाओं का अल्ट्रासाउंड किया जा रहा है। सूचना पर उप जिलाधिकारी कुमार धर्मेंद्र के साथ एसीएमओ डा.अशोक कुमार व अपर शोध अधिकारी पीएस आनंद हास्पिटल पहुंचे।

यहां दस्तावेज चेक किए तो जिस मशीन का पंजीकरण था, उसकी जगह दूसरी मशीन से अल्ट्रासाउंड हो रहा था। पूछताछ में अस्पताल प्रबंधन से पता चला कि पुरानी मशीन खराब हो गई थी, जिस वजह से नई मशीन मंगाई गई। इससे संबंधित दस्तावेज भी मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में जमा करा दिए हैं। हालांकि पंजीकरण अभी नहीं हुआ है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अल्ट्रासाउंड मशीन का पंजीकरण न होने को आधार बनाते हुए मशीन सील कर दी।

क्या कहता है अस्पताल प्रबंधनः अजय प्रतिमा अस्पताल के डा. अजय गुप्ता का कहना है कि पुरानी अल्ट्रासाउंड मशीन खराब होने के बाद नई मशीन से संबंधित दस्तावेज मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में अपलोड करा दिए हैं। हालांकि पंजीकरण नहीं हो सका था। जल्द प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

क्या कहते हैं अधिकारीः नगर स्वास्थ्य अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि जांच में अल्ट्रासाउंड मशीन का पंजीकरण नहीं मिला। जिसके बाद प्रशासनिक नोडल अधिकारी व एसडीएम सदर की मौजूदगी में पीसी-पीएनडीटी एक्ट का उल्लंघन करने के तहत मशीन सील कर अस्पताल प्रबंधन के ही सुपुर्द कर दी गई है।

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