मासूम से किया था दुष्कर्म, कोर्ट ने पूरी जिंदगी जेल में काटने की सुनाई सजा

तीन साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म करने के आरोपी को कोर्ट ने आजीवन जेल में रखने की सजा सुनाई है। वहीं दोषी पर जुर्माना भी ठोंका गया है। इस जुर्माने की राशि में से 40 हजार रुपये की राशि पीड़िता के परिवार के लोगों को मिलेगी।

By Sant ShuklaEdited By: Publish:Tue, 24 Nov 2020 06:02 PM (IST) Updated:Tue, 24 Nov 2020 06:02 PM (IST)
मासूम से किया था दुष्कर्म, कोर्ट ने पूरी जिंदगी जेल में काटने की सुनाई सजा
स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट अनिल कुमार सेठ ने दुष्कर्म के दोषी सुरेश जाटव को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

 बरेली, जेेएनएन। तीन साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म करने के आरोपी को कोर्ट ने आजीवन जेल में रखने की सजा सुनाई है। वहीं दोषी पर जुर्माना भी ठोंका गया है। इस जुर्माने की राशि में से 40 हजार रुपये की राशि पीड़िता के परिवार के लोगों को मिलेगी। 

स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट अनिल कुमार सेठ ने मासूस से दुष्कर्म के दोषी सुरेश जाटव को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषी ने गांव की ही साढ़े तीन साल की बच्ची को घर से उठाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। कोर्ट ने दोषी को आजीवन जेल में रखे जाने का आदेश दिया है। इसके साथ दोषी को 55 हजार रुपए जुर्माना भी भरना होगा। जुर्माने की रकम में से 40 हजार रुपये पीड़िता के परिवार को मिलेंगे ताकि उस पर मानसिक उत्पीड़न के प्रभाव का इलाज हो सके। वारदात 15 जून 2016 को थाना देवरिया क्षेत्र के गांव की है। अदालत ने  पीड़िता को  प्रतिकार योजना का लाभ शासन से दिलाए जाने की भी संस्तुति की है। आदेश की एक प्रति जिला अधिकारी को भेजी गई है। दोषी को किसी भी अदालत ने अंत तक जमानत नहीं दी। दोषी वारदात के अगले दिन ही गिरफ्तार हो गया था। तभी से वह जेल में है।

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