तस्कर तैमूर के पिता ने किया सरेंडर, तैमूर पर पुलिस ने रखा है एक लाख का इनाम

एक लाख के इनामी चर्चित तस्कर भोला उर्फ तैमूर के पिता तफज्जुल व उसी गांव के बासित ने गुरुवार को स्पेशल कोर्ट में सरेंडर कर दिया। स्पेशल जज इंद्रप्रकाश ने दोनों आरोपितों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।

By Sant ShuklaEdited By: Publish:Fri, 05 Mar 2021 05:40 PM (IST) Updated:Fri, 05 Mar 2021 05:40 PM (IST)
तस्कर तैमूर के पिता ने किया सरेंडर, तैमूर पर पुलिस ने रखा है एक लाख का इनाम
पुलिस के दबाव में आरोपितों ने कोर्ट में सरेंडर करना ही भलाई समझी।

 बरेली, जेेएनएन। एक लाख के इनामी चर्चित तस्कर भोला उर्फ तैमूर के पिता तफज्जुल व उसी गांव के बासित ने गुरुवार को स्पेशल कोर्ट में सरेंडर कर दिया। स्पेशल जज इंद्रप्रकाश ने दोनों आरोपितों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। बेहरा के चर्चित तस्कर भोला पर पुलिस ने एक लाख का इनाम घोषित कर रखा है। न्यायिक हिरासत में भेजे गए दोनों आरोपितों को पुलिस सरगर्मी से तलाश रही थी। पुलिस के दबाव में आरोपितों ने कोर्ट में सरेंडर करना ही भलाई समझी।

एक मिस्ड कॉल ने दिलाई 20 साल की कैद

 बरेली : सुनील की एक मिस्ड कॉल ने उसे 20 साल के लिए जेल भेज दिया। उसने अपने भाई के साथ एक कुंवारी लड़की को बहलाकर एक माह से ज्यादा बंधक रखकर दुष्कर्म किया। दोनों सगे भाइयों को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है।वारदात कैंट थाना क्षेत्र की है। जुलाई वर्ष 2016 में मथुरा की ब्रह्मपुरी कॉलोनी निवासी सुनील के मोबाइल से रॉन्ग नंबर डायल हो गया। वह मोबाइल नंबर वादी की 16 वर्षीय बहन के पास था जो कैंट थाना क्षेत्र के एक गांव में रहती थी। एक दिन वह गायब हो गई। वादी ने थाना कैंट में अपनी बहन की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। उसने रिपोर्ट में कहा कि बहन किसी अज्ञात लड़के से मोबाइल पर बात करती थी। 30 जुलाई की रात 11 बजे कोई लड़का उसे बहलाकर ले गया। पुलिस ने मोबाइल नंबरों की डिटेल निकलवाई तो नंबर सुनील का निकला। पीड़िता ने पुलिस को दिए बयान में कहा कि सुनील और उसका छोटा भाई सोनू दोनों उसे ऑटो से बैठाकर मथुरा ले गए और वहां एक कमरे में बंधक रखकर एक माह माह से ज्यादा समय तक सामूहिक दुष्कर्म किया। गिरफ्तारी वाले दिन दोनों 40 हजार रुपये में उसे बेंचने का सौदा कर रहे थे। सरकारी वकील सुरेश बाबू साहू ने अदालत में पांच गवाह पेश किए। दोषी सुनील वारदात के समय विवाहित था। उसने अपने विवाहित होने की बात पीड़िता से छिपाए रखी। स्पेशल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट अरविंद कुमार शुक्ला ने दोषियों पर कठोर कारावास के साथ 41 हजार रुपए जुर्माना भी ठोंका है। जुर्माने की रकम में से 40 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे।

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