रिसार्ट सील करने पर बीडीए को कोर्ट ने किया तलब, बीडीए वीसी बोले, कार्रवाई नियमों के मुताबिक
निर्मल रिसॉर्ट में हुई कार्रवाई के बाद बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) उपाध्यक्ष सचिव और अधीक्षण अभियंता को सिविल कोर्ट (जूनियर डिवीजन) ने जनवरी में तलब किया है। रिसॉर्ट के मालिक खुद को ठीक बता रहे। वहीं बरेली विकास प्राधिकरण का कहना है कि कार्रवाई नियम के तहत हुई है।
बरेली, जेएनएन। निर्मल रिसॉर्ट में हुई कार्रवाई के बाद बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) उपाध्यक्ष, सचिव और अधीक्षण अभियंता को सिविल कोर्ट (जूनियर डिवीजन) ने जनवरी में तलब किया है। तारीख तय है। रिसॉर्ट के मालिक खुद को ठीक बता रहे। वहीं, बरेली विकास प्राधिकरण का कहना है कि कार्रवाई नियम के तहत हुई है। नोटिस का जवाब देंगे। हालांकि बताया जाता है कि इस मामले के बाद बीडीए शहर में अवैध निर्माण के खिलाफ अगली रणनीति तय करेगा। क्योंकि इस फैसले के बाद बीडीए की अवैध निर्माण के खिलाफ चलने वाली मुहिम की दिशा और दशा तय होगी।
बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) ने 27 नवंबर को मिनी बाईपास स्थित निर्मल रिसार्ट सील किया था। सीलिंग के दौरान चस्पा किए नोटिस में अवैध निर्माण का हवाला दिया था। वहीं, बताया गया कि प्राधिकरण में मानचित्र संबंधी कोई भी शुल्क बिना जमा किए व बिना संपूर्ति प्रमाण पत्र के बरात घर/रिसार्ट का उपयोग किया गया। जो नियम विरुद्ध है। जिसके चलते रिसार्ट सील कर दिया गया। इसके खिलाफ निर्मल रिसार्ट के मालिक विष्णु अग्रवाल ने प्राधिकरण के खिलाफ सिविल जज (जूनियर डिवीजन) प्रज्ञा सिंह की कोर्ट में अदालत की अवमानना की याचिका दायर की। इस पर कोर्ट ने बीडीए उपाध्यक्ष जोगिंदर सिंह, बीडीए सचिव अंबरीष कुमार श्रीवास्तव और अधीक्षण अभियंता अनिल कुमार को नोटिस जारी करते हुए चार जनवरी को कोर्ट में तलब किया है। विष्णु अग्रवाल का कहना है कि कोर्ट ने पूर्व में उन्हें रिसार्ट बनाने और इसका उपयोग करने की छूट दी थी। इसके बावजूद बीडीए ने यह कार्रवाई की। जिसकी वजह से उन्होंने कोर्ट की अवमानना की याचिका दायर की। वहीं, मामले में बीडीए उपाध्यक्ष जोगिंदर सिंह का कहना है कि बीडीए ने नियमानुसार कार्रवाई की है। कोर्ट में पेश होकर याचिका का जवाब दिया जाएगा।