जमानत तस्दीक में फंसे तहसीलदार, कोर्ट ने किया तलब
कागज आगे बढ़ाने में की जाने वाली लापरवाही प्रशासनिक अफसर के लिए महंगी पड़ गई। 15 दिन तक जमानतनामे तस्दीक नहीं होने पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए तहसीलदार पर केस दर्ज करवाया है।
बरेली, जेएनएन। कागज आगे बढ़ाने में की जाने वाली लापरवाही प्रशासनिक अफसर के लिए महंगी पड़ गई। 15 दिन तक जमानतनामे तस्दीक नहीं होने पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए तहसीलदार पर केस दर्ज करके छह जुलाई को व्यक्तिगत रूप से तलब कर लिया है।
मामला फरीदपुर तहसील से जुड़ा है। बीते 10 जून को स्पेशल कोर्ट पॉक्सो एक्ट ने थाना इज्जतनगर के एक मामले में चंदन उर्फ भूरा की जमानत मंजूर कर जमानतनामे तहसील फरीदपुर भेजे थे। जमानतनामे 15 दिन तक न तस्दीक होकर न वापस लौटे और न कोई आख्या आई। इस पर कोर्ट ने तहसीलदार को नोटिस भेजा। तहसीलदार ने अपने जवाब में लिखा कि उन्होंने जमानतनामे कोर्ट में भेज दिए हैं। कोर्ट कार्यालय में जमानतनामा दाखिल न मिलने पर अदालत ने प्रकीर्ण केस दर्ज कर तहसीलदार के खिलाफ कोर्ट को भ्रमित करने के आरोप में पुन: नोटिस प्रेषित किया है। कोर्ट छह जुलाई को मामले की सुनवाई करेगी। इसके लिए तहसीलदार फरीदपुर को व्यक्तिगत रूप से पेश होना होगा।