Satellite Stubble Monitoring : सेटेलाइट से हो रही निगरानी, पराली जलाने पर देना होगा जुर्माना, दर्ज हाेगा मुकदमा

Satellite Stubble Monitoring धान कटाई इस समय जोरों पर हैं। किसान धान की पराली को न जलाए इसके लिए राज्य स्तर पर सेटेलाइट से निगरानी की जा रही है। पराली जलाने वाले किसानों से न केवल जिला प्रशासन जुर्माना वसूल करेगा बल्कि उन पर मुकदमा भी दर्ज करेगा।

By Ravi MishraEdited By: Publish:Tue, 12 Oct 2021 11:55 AM (IST) Updated:Tue, 12 Oct 2021 11:55 AM (IST)
Satellite Stubble Monitoring : सेटेलाइट से हो रही निगरानी, पराली जलाने पर देना होगा जुर्माना, दर्ज हाेगा मुकदमा
Satellite Stubble Monitoring : सेटेलाइट से हो रही निगरानी, पराली जलाने पर देना होगा जुर्माना, दर्ज हाेगा मुकदमा

बरेली, जेएनएन। Satellite Stubble Monitoring : धान कटाई इस समय जोरों पर हैं। किसान धान की पराली को न जलाए इसके लिए राज्य स्तर पर सेटेलाइट से निगरानी की जा रही है। पराली जलाने वाले किसानों से न केवल जिला प्रशासन जुर्माना वसूल करेगा, बल्कि उन पर मुकदमा भी दर्ज करेगा। प्रदूषण रोकने के लिए शासन स्तर से सख्ती बरती जा रही है। किसान पराली न जलाए इसके लिए उन्हें कृषि विभाग जागरूक भी कर रहा है।

प्रभारी उप निदेशक कृषि धीरेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि प्रदूषण रोकने के लिए शासन द्वारा सख्ती बरती जा रही है। पराली जलाने वालों पर निगाह रखने के लिए सेटेलाइट की मदद ली जा रही है। कृषि विभाग के मुख्यालय से अमेरिकन मोडिस सेटेलाइट से जिला को जोड़ा गया है। इसे यूपी मोडिस भी कहते हैं। इसमें लगे सेंसर धुएं को डिटेक्ट करते हैं। अग्निजनित स्थानों की रोड मैपिंग कर मैसेज के जरिए संबंधित जिलों की सूचना भेजी जाती है। इसके बाद डीएम द्वारा गठित सेल कार्रवाई करती है। किसानों को पराली जलाने से रोकने और जलाने पर कार्रवाई के लिए जिले की सभी तहसील में समिति बनाई गई हैं। संबंधित एसडीएम के नेतृत्व में ये टीम बनाई गई है। इसमें सीओ और तहसील और लेखपाल भी शामिल है।

पराली जलाने से खेत की घटती है उर्वरा शक्ति

पराली जलाने से भूमि की उर्वरा शक्ति घटती है। भूमि में पाए जाने वाले कई मित्र कीट मर जाते हैं। वायु में सल्फर डाई आक्साइड, नाइट्रोजन आक्साइड व अन्य कण मिलकर बीमारियां फैलाते हैं। कार्बन मोनो आक्साइड की मात्रा बढ़ने से सड़क पर धुआं फैलता है, जिससे हादसे होने का डर बढ़ता है।

यह है जुर्माने का प्राविधान

दोषी पाए जाने पर संबंधित किसान पर ढाई हेक्टेयर जमीन पर 2500 रुपये, पांच हेक्टेयर पर पांच रुपये और इससे अधिक रकबे पर 15 हजार रुपये के जुर्माने का प्राविधान है। तहसील स्तर पर टीमें गठित हो चुकी है। पराली जलाने पर कार्रवाई की जाएगी।

किया जा रहा लोगों को जागरूक

प्रभारी उप निदेशक कृषि धीरेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि फसल अवशेष न जलाने को लेकर किसानों को जागरूक किया जा रहा है। ब्लाक, तहसील, बीज भंडारों में होर्डिंग्स लगाई गई है। धान उत्पादक गांवों को चिन्हित कर इनमें पिछले वर्ष की तरह डीएम के निर्देश पर नोडल बनाए गए हैं। इसमें पुलिस भी साथ रहेगी। 

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