Crime in Bareilly : विवाहिता के आत्महत्या के मामले में रिटायर्ड फौजी को परिवार सहित कैद, 2007 में हुई थी विवाहिता की मौत
Crime in Bareilly विवाहिता को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में अदालत ने सोमवार को पूरे परिवार को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। मामले की रिपोर्ट रीतराम ने थाना सिरौली में दर्ज कराई थी।
बरेली, जेएनएन। Crime in Bareilly: विवाहिता को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में अदालत ने सोमवार को पूरे परिवार को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। मामले की रिपोर्ट रीतराम ने थाना सिरौली में दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के मुताबिक, विवाहिता शशि प्रभा का विवाह वारदात से करीब छह वर्ष पूर्व राजेंद्र के साथ हुआ था। शादी के डेढ़ वर्ष बाद राजेंद्र फौज में सिपाही हो गया।
ससुरालीजन विवाहिता को दहेज में जीप व नगदी लाने के लिए प्रताड़ित करने लगे। मई 2007 में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतका के गले पर निशान होने की बात सामने आई। मुकदमा दहेज हत्या के आरोप में दर्ज हुआ। कोर्ट में नौ गवाह पेश हुए। अभियोजन पक्ष दहेज हत्या का आरोप साबित नहीं कर सका। सेशन जज रेणु अग्रवाल ने विवाहिता को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में विवाहिता के पति रिटायर्ड फौजी राजेंद्र, देवर चंद्रपाल व चरन सिंह, ससुर गंगा सहाय व सास नन्हीं देवी को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। सभी को पचास हजार जुर्माना भी भुगतना होगा। दोषी परिवार थाना सिरौली के गांव हरदासपुर का निवासी है।