सेवानिवृत्त आबकारी अधिकारी को पांच साल कैद की सजा, नौकर की जलाकर अधिकारी ने कर दी थी हत्या
Retired Excise Officer sentenced to five years imprisonment वर्ष 1993 में बदायूं जिले में तैनात रहे सेवानिवृत्त अधिकारी एसपी रातरा के खिलाफ 21 अप्रैल 1993 को अपने नौकर को जलाकर मार देने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था।
बरेली, जेएनएन। Retired Excise Officer sentenced to five years imprisonment : वर्ष 1993 में बदायूं जिले में तैनात रहे सेवानिवृत्त अधिकारी एसपी रातरा के खिलाफ 21 अप्रैल 1993 को अपने नौकर को जलाकर मार देने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था। अब तक इस मामले की सुनवाई चल रही थी। गुरुवार को इस मामले में अपर सत्र न्यायाधीश डा. मोहम्मद इलियास ने सेवानिवृत्त आबकारी अधिकारी को पांच साल की सजा और 40 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। वर्तमान में रामपुर के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के रामनाथ कालोनी निवासी एसपी रातरा 1993 में बदायूं में जिला आबकारी अधिकारी के पद पर तैनात थे।
उसी समय उनके खिलाफ अपने कर्मचारी ककराला निवासी शहजादे को प्रेस के कपड़े लाने के लिए धोबी के पास भेजा था। लेकिन दुकान बंद होने के चलते वह कपड़े नहीं लगा सका था। इसके चलते गुस्साए एसपी पातरा ने शहजादे के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी थी। जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इस मामले में तत्कालीन एसएसपी के आदेश पर थाना सिविल लाइंस में गैर इरादतन हत्या के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे अपर जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता सुधीर कुमार मिश्रा ने बताया कि इस मामले में एस पी रातरा तब निवासी नेहरू नगर गाजियाबाद जबकि हाल निवासी रामनाथ कॉलोनी थाना सिविल लाइन रामपुर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या मामला एडीजे-दस की न्यायालय में चल रहा था। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय कक्ष संख्या दस के न्यायाधीश मोहम्मद इलियास ने रातरा को दोषी पाते हुये पांच साल के कारावास समेत 40 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि में से 20 हजार रुपये वादी मुकदमा मुन्नी देवी को देने के आदेश दिए हैं।