रेलवे कारखानेे से लोहा चुराने में रेल कर्मचारी को दो साल कैद की सजा, छह साल बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला
Railway Employee sentenced to imprisonment रेलवे सुरक्षा बल इज्जतनगर ने यांत्रिक कारखाना से कापर का बंडल कमर में ले जाते रेलवे कर्मचारी राजेंद्र कुमार निवासी रेलवे आवास न्यू माडल रेलवे कालोनी इज्जतनगर को पकड़ा था। छह साल तक कोर्ट में मामले की सुनवाई चली।
बरेली, जेएनएन। Railway Employee sentenced to imprisonment : रेलवे सुरक्षा बल इज्जतनगर ने यांत्रिक कारखाना से कापर का बंडल कमर में ले जाते रेलवे कर्मचारी राजेंद्र कुमार निवासी रेलवे आवास न्यू माडल रेलवे कालोनी इज्जतनगर को पकड़ा था। छह साल कोर्ट में हुई मामले की सुनवाई के बाद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रेलवे बरेली सिटी अनुभव कटियार की कोर्ट ने आरोपित को दोषी मानते हुए दो साल की सजा सुनाई है।
लोक अभियोजन रेलवे मनोज कुमार मीणा ने बताया कि इज्जतनगर मंडल की न्यू रेलवे कालोनी निवासी राजेंद्र कुमार इज्जतनगर रेल कारखाना में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं। 27 अगस्त 2015 शाम पांच बजे सभी कर्मचारियों की छुट्टी होने को थी। इस बीच राजेंद्र साइकिल से तेजी से कारखाना गेट से बाहर निकला। कारखाना गेट से पहले सभी कर्मचारी हाथ में वाहन लिए पैदल ही बाहर निकलते हैं।साइकिल से उतरते समय राजेंद्र भी साइकिल को पैदल ले जाने लगा। साइकिल से उतरते समय काॅपर के ताल का बंडल गिर गया। गेट पर मौजूद आरपीएफ के इस्माईल कुरैशी और महेंद्र कुमार उसको पकड़ने के लिए बढ़े। राजेंद्र वर्कशाप के अंदर भागना।
आरपीएफ ने उसे पानी की टंकी के पास उसे दबोच लिया। तलाशी लेने पर उसके पास काॅपर के तार के तीन बंडल और करीब सवा सौ रुपये बरामद हुए। पूछताछ में उसने बताया कि वह काॅपर को बेचने के लिए जा रहा था। वह ट्रैकमैन शाप पर काम करता है। काॅपर कोच में बिजली के उपकरणों काम आता है। उसके खिलाफ थाना बरेली सिटी आरपीएफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। अभियोजन पक्ष के वकील मनोज मीणा ने बताया कि छह साल मुकदमा चलने के बाद राजेंद्र कुमार को दो साल की सजा हुई है।