Railway Crime : लखनऊ STF इंस्पेक्टर के इनपुट पर सक्रिय हुई GRP, पकड़ा यात्रियों को नशीला पदार्थ खिलाकर लूटने वाला 25 हजार का इनामी
Railway Crime ट्रेनों में यात्रियों को नशीला पदार्थ खिलाकर लूटपाट करने के मामले में राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) ने 25 हजार रुपये के आरोपित लुटेरे समेत दो आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है।एसटीएफ लखनऊ में कार्यरत इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार ने राजा को देखकर जीआरपी को सूचना दी।
बरेली, जेएनएन। Railway Crime : ट्रेनाें में यात्रियों को जहरीला पदार्थ खिलाकर लूटने वाले 25 हजार के इनामी लुटेरों को जीआरपी ने गिरफ्तार कर लिया है।जीआरपी ने इनामी आरोपितों को लखनऊ एसटीएफ के इंस्पेक्टर से मिले इनपुट के आधार पर दबोचा। जिसके बाद जीआरपी ने आरोपितों को जेल भेज दिया है।
साथी के साथ ट्र्रेन में चढ़ने की थी प्लाानिंग
जीआरपी प्रभारी निरीक्षक अमीराम सिंह ने बताया कि लखनऊ जिले के चक मलहौरी निकट बिजड़म थाना चिनहट निवासी राजा मिश्रा अपने साथी सुल्तानपुर के जफरपुर मुहल्ला निवासी संतोष सिंह के साथ बरेली जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर चार के अंतिम छोर पर किसी ट्रेन में चढ़ने की योजना बना रहा था।
STF इंस्पेक्टर के इनपुट पर जीआरपी ने दबाेचा
दरअसल एसटीएफ लखनऊ में कार्यरत इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार ने राजा को बरेली जंक्शन प्लेटफार्म पर साथी के साथ देखा। तो उन्होंने राजा को पहचान लिया। जिसके बाद उन्होंने राजा के प्लेटफार्म पर होने का इनपुट सीधे जीआरपी को दिया। इनपुट मिलते ही प्लेटफार्म पर गश्त कर रही जीआरपी ने राजा को साथी सहित दबोच लिया। जिसकी तलाशी ली गई। दोनों के पास से करीब 250 ग्राम नशीला पदार्थ बरामद हुआ है।
ट्र्रेन में यात्रियाें से दाेस्ती करके वारदात काे देते थे अंजाम
पकडे़ गए आरोपितों ने पूछताछ में जीआरपी को बताया कि वह ट्रेनों में चढ़कर यात्रियों से किसी तरह दोस्ती कर लेते थे।जिसके बाद वह उन्हें नशीला पदार्थ खिला देते थे।यात्रियों के नशे में होते ही उनका सभी माल लेकर फरार हो जाते थे।राजा शातिर किस्म का अपराधी है उस पर कई मुकदमें भी दर्ज है।जीआरपी ने अपनी कानूनी कार्रवाई पूरी करते हुए राजा मिश्रा और उसके साथी को जेल भेज दिया है।
डोजियर से पता चला 25 हजार का इनामी है राजा
जीआरपी ने राजा मिश्रा का आपराधिक इतिहास जानने के लिए डोजियर चेक किया।जिस पर जीआरपी को पता चला कि उस पर ईनाम घोषित हराजा मिश्रा पर लखनऊ में गैंगस्टर में दर्ज एक मुकदमे में 25 हजार रुपये का ईनाम भी घोषित है।